India News Delhi (इंडिया न्यूज), Jackie Shroff: दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता जैकी श्रॉफ के नाम, उपनाम (जैकी और जग्गू दद्दा) के साथ-साथ उनकी आवाज और छवियों का बिना अनुमति के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। अदालत ने ई-कॉमर्स वेबसाइटों, वॉलपेपर, टी-शर्ट, पोस्टर आदि बेचने वाली संस्थाओं और एआई चैटबॉट प्लेटफॉर्म को भी यह निर्देश दिया है कि वे अभिनेता के व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों का उल्लंघन न करें। इसके साथ ही अदालत ने ‘भिडू’ शब्द का इस्तेमाल करने वाले एक रेस्तरां मालिक को भी नोटिस जारी किया है।
न्यायमूर्ति संजीव नरूला की अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है, जिसमें उन्होंने अभिनेता जैकी श्रॉफ को उनके व्यक्तित्व और विशेषताओं पर स्वाभाविक अधिकार के बारे में साफ़ संकेत दिया है। अदालत ने दो कंटेंट क्रिएटर्स के खिलाफ भी निर्देश जारी किया है, जो जैकी श्रॉफ के वीडियो को अपमानजनक शब्दों और गालियों के साथ प्रकाशित किया था।
अदालत ने इस फैसले में श्रॉफ को हो रहे आर्थिक नुकसान को भी माना है। इसके अलावा, अदालत ने उन कंटेंट क्रिएटर्स के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए रोक लगाई है। यह निर्णय व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए जैकी श्रॉफ के नाम, उपनाम और तस्वीरों का अनधिकृत इस्तेमाल को रोकने का संकेत देता है। अगर ऐसा नहीं किया जाता, तो इससे वादी को आर्थिक नुकसान हो सकता है और उनके अधिकारों को भी क्षति पहुंच सकती है।
अदालत ने कहा कि वे व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों का उल्लंघन करके व्यावसायिक लाभ हासिल कर रहे हैं। इन प्रतिवादियों ने जैकी श्रॉफ के नाम, उपनाम, आवाज, और छवियों का अनधिकृत उपयोग किया है, जिससे उनके व्यक्तित्व और पब्लिसिटी राइट्स का उल्लंघन हो रहा है।
इस मामले में अदालत ने कुछ अन्य संस्थाओं को भी नोटिस जारी किया है, जो एक यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर और एक रेस्तरां मालिक के मामले में शामिल हैं। इस निर्णय के साथ ही अदालत ने यह भी तय किया है कि वह कोई आदेश पारित करने से पहले यूट्यूबर की बात सुनेगी। इस मामले में जैकी श्रॉफ के वकील ने अपनी दलीलों में अभिनेता अमिताभ बच्चन और अनिल कपूर के फैसलों का हवाला दिया है।
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