India News (इंडिया न्यूज़): मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने अब अपने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को जमानत देने से मना किया था. जिसके बाद जैन ने अब सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर किया है. बता दें कि सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था. जिसके बाद से जैन को तिहाड़ जेल में रखा गया है.
‘हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत’
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पिछले साल 30 मई को उन्हें गिरफ्तार किया था और वह तिहाड़ जेल में बंद हैं. जैन पर चार कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है. हाईकोर्ट ने कहा था कि निचली अदालत के जमानत याचिका खारिज करने के फैसले में कोई भी अवैधता या कोई खामी नहीं है. साथ ही हाई कोर्ट ने कहा कि सत्येंद्र जैन धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जमानत के लिए रखी गईं दो शर्तों को पूरा करने में विफल रहे.
‘सत्येंद्र जैन के साथ ये लोग भी शामिल’
आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सत्येंद्र के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की कई धाराओं के तहत 24 अगस्त, 2017 को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट के आधार पर मनी-लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी. जैन, पूनम जैन, अजीत प्रसाद जैन, सुनील कुमार जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन शामिल हैं.
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सीबीआई ने 3 दिसंबर, 2018 को सत्येंद्र कुमार जैन, पूनम जैन, अजीत प्रसाद जैन, सुनील कुमार जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी. चार्जशीट में कहा गया है कि सत्येंद्र जैन ने 14 फरवरी, 2015 से 31 मई, 2017 की अवधि के दौरान दिल्ली सरकार में मंत्री के पद पर रहते हुए, अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की थी।
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