India News(इंडिया न्यूज़), Kalkaji Mandir: दिल्ली हाई कोर्ट ने कालकाजी मंदिर में उसकी इजाजत के बिना जागरण या ऐसा कोई भी कार्यक्रम आयोजित न करने का आदेश जारी किया है। हाल ही में मंदिर में एक धार्मिक कार्यक्रम के लिए बनाया गया मंच गिरने से 45 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई। हाल ही में जागरण के दौरान मंच गिरने की घटना की जांच और स्टेटस रिपोर्ट देखने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि कालकाजी मंदिर परिसर में प्रशासक की अनुमति के बिना कोई भी जागरण या धार्मिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा।
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह ने अपने हालिया आदेश में कहा कि कालकाजी मंदिर में किसी भी प्रकार का कोई जागरण नहीं किया जाएगा, या ऐसे किसी अन्य आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर कोई संस्था जागरण या ऐसे धार्मिक कार्यक्रम करना चाहती है तो उसे कोर्ट से इजाजत लेनी होगी।
कोर्ट ने कहा कि मंदिर में कोई भी कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अनुमति की जरूरत होगी। इसके बिना मंदिर परिसर में कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने अपने आदेश में 27 और 28 जनवरी की दरम्यानी रात जागरण में हुई ‘दुर्भाग्यपूर्ण घटना’ का संज्ञान लिया। उन्होंने जल्द से जल्द जांच के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। आखिरी बार आयोजित जागरण के दौरान 45 वर्षीय महिला की मौत हो गई थी। इस घटना में 17 अन्य घायल हो गये। इस कार्यक्रम में लगभग 1,600 लोग शामिल हुए।
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