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Kejriwal Vs Central Govt: SC में इस बार बिना कागजों के इस्तेमाल के होगी सुनवाई, वकीलों के लिए निर्देश जारी

• LAST UPDATED : September 7, 2022

Kejriwal Vs Central Govt:

नई दिल्ली: केंद्र (Central Govt) और दिल्ली सरकार (Delhi Govt) की शक्तियों के बीच के विवादों वाले मुद्दे पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की संविधान पीठ 27 सितंबर के दिन समय सीमा तय करेगी। संविधान पीठ इस बार हार्ड कॉपी की जगह याचिकाओं और दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी का इस्तेमाल करके मामले को सूचीबद्ध करेगी।

वकीलों को दिए ये आदेश

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने जानकारी दी है कि इस मामले की सुनवाई ग्रीन बेंच की तरह की जाएगी। कोई भी फाइलों या पेपर की हार्ड कॉपी को लेकर न आएं। इसे लेकर वकीलों को रजिस्ट्री दो दिन की ट्रेनिंग भी देगी। आपको बता दें कि अदालतों की कार्यप्रणाली को पेपरलेस बनाने के संबंध में इस कदम को पर्यावरण सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके अलावा इस प्रक्रिया को अपनाने से पूर्ण पारदर्शिता भी बनी रहेगी। वहीं इससे प्राकृतिक संसाधनों को भारी मात्रा में बचाया जा सकेगा।

अक्टूबर में दिल्ली मामले होगी सुनवाई

पीठ में जस्टिस चंद्रचूड़ के साथ-साथ एमआर शाह, कृष्ण मुरारी, हेमा कोहली और पीएस नरसिम्हा भी शामिल हैं। पीठ ने बताया कि वह अक्टूबर के बीच मे केंद्र और दिल्ली सरकार की विधायी और कार्यकारी शक्तियों के दायरे से संबंधित मामले की सुनवाई अस्थायी रूप से शुरू करने वाली है।

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