इंडिया न्यूज, नई दिल्ली :
EKVS Admission 2022 : दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) से यह बताने के लिए पूछा है कि इस साल पहली कक्षा में दाखिले की उम्र 5 साल की जा सकती है या नहीं। हाईकोर्ट ने केवीएस के वकील से इस बारे में दिशा निर्देश लेकर अवगत कराने का निर्देश दिया है।
न्यायाधीश रेखा पल्ली ने केंद्रीय विद्यालयों में पहली कक्षा में दाखिले के लिए न्यूनतम उम्र पांच वर्ष से बढ़ाकर छह साल किए जाने पर केवीएस के फैसल को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को निर्देश दिया। इससे पहले याचिकाकर्ता बच्ची की वकील अशोक अग्रवाल ने कहा कि वह न तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 को चुनौती दे रहे हैं और न ही केवीएस के अधिकार को। उन्होंने कहा कि वह सिर्फ आनन-फानन में दाखिले की न्यूनतम उम्र में बढ़ोतरी किए जाने और इसके लिए अपनाए गए तरीके के खिलाफ हैं।
इसके बाद न्यायाधीश पल्ली ने केवीएस के वकील से यह स्पष्ट करने के लिए कहा है कि इस साल पहली कक्षा में दाखिले की न्यूनतम उम्र पहले की तरह 5 साल किया जा सकता है या नहीं। इसके साथ ही न्यायाधीश ने स्पष्ट कहा कि यदि केवीएस अपना रूख स्पष्ट नहीं करता है तो वह अगली सुनवाई के दौरान समुचित आदेश पारित करेंगे। मामले की अगली सुनवाई 7 अप्रैल (गुरुवार) को होगी। (EKVS Admission 2022)
केवीएस ने गत सप्ताह हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामा में दाखिले की न्यूनतम उम्र छह साल किए जाने को सही ठहराया था। केवीएस ने न्यायालय में हलफनामा दाखिल कर बताया है कि पहली कक्षा में दाखिले के लिए न्यूनतम उम्र छह साल करने का फैसला राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 और शिक्षा के अधिकार कानून (आरटीई) के प्रावधानों के अनुरूप लिया गया है।
केवीएस ने यह भी बताया कि शिक्षा के अधिकार कानून के तहत छह से 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने इस मसले पर गहन विचार-विमर्श के बाद एनईपी 2020 को अधिसूचित किया है, जिसमें शैक्षणिक और पाठ्यचर्या पुनर्गठन की एक नई योजना लागू करने की योजना है। इसके अलावा केवीएस ने केंद्र सरकार द्वारा मार्च 2021 में सभी राज्यों को लिखे गए पत्र का हवाला दिया। जिसमें अगले दो से तीन साल में एनईपी को लागू करने का रोडमैप तैयार करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही सरकार द्वारा केवीएस को लिखे गए पत्र का भी उल्लेख किया। (EKVS Admission 2022)
केवीएस ने एक बच्ची की ओर से उम्र सीमा बढ़ाने के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज करने का अनुरोध किया। केंद्रीय विद्यालय में पहली कक्षा में एडमीशिन का इंतजार कर रही बच्ची आरिन के वकील अशोक अग्रवाल और कुमार उत्कर्ष ने केवीएस के निर्णय को मनमाना, अतार्किक और अनुचित बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की है। याचिका में बताया गया है कि याचिकाकर्ता की उम्र 5 साल नौ महीने 28 दिन है और वह अभी यूकेजी में पढ़ रही है और इस साल पहली कक्षा में एडमीशिन लेने का इंतजार कर रही है और बच्ची को उसका हक मिलना चाहिए। (EKVS Admission 2022)
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