होम / दिल्ली दंगों के छह आरोपियों के खिलाफ एलजी ने मुकदमे की दी मंजूरी, 2020 में हुई थी राजधानी में हिंसा

दिल्ली दंगों के छह आरोपियों के खिलाफ एलजी ने मुकदमे की दी मंजूरी, 2020 में हुई थी राजधानी में हिंसा

• LAST UPDATED : August 6, 2023

India News (इंडिया न्यूज़): साल 2020 में हुए उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के एक मामले में दिल्ली एलजी वीके सक्सेना ने आरोपी छह लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। बता दें, इस घटना में एक व्यक्ति की मौत गोली लगने से हो गई थी। जांच के दरम्यान यह बात सामने आई है कि नागरिकता संशोधन विधेयक का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने की आड़ में गहरी साजिश रची गई। इसी दौरान दिल्ली के उत्तर-पूर्वी जिले में दंगे हुए। जिसमें 24 फरवरी 2020 को गोली लगने से गली नंबर 17, न्यू मुस्तफाबाद निवासी 25 वर्षीय शाहिद उर्फ अल्लाह मेहर की मौत हो गई।

आरोपियों के खिलाफ एलजी ने दी मुकदमे की मंजूरी

इस मामले में पुलिस स्टेशन दयालपुर में एक मार्च को एफआईआर संख्या 84/2020 दर्ज की। इसी मामले में उपराज्यपाल ने अभियोजन की मंजूरी दी। भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए और 505 के तहत दंडनीय अपराध के तहत मोहम्मद फिरोज, चांद मोहम्मद, रईस खान, मोहम्मद जुनैद, इरशाद और अकील अहमद के खिलाफ मामला दर्ज हुआ।

दंगे में शामिल थे सभी

जांच के दौरान छह गिरफ्तार आरोपियों ने खुलासा किया कि वे दंगों में शामिल थे। ये सप्तर्षि इस्पात एंड अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड की इमारत में जबरदस्ती घुसे और फर्म के कार्यालय को लूटा। इस दौरान पीड़ित को 24 फरवरी को चांद बाग मजार के पास 25 फुटा चांद बाग, मुख्य वजीराबाद रोड दिल्ली के सर्विस रोड पर स्थित कंपनी की छत पर गोली थी।

also read ; कल राज्यसभा में पेश होगा दिल्ली विधयेक ; केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे पेश

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

ADVERTISEMENT
mail logo

Subscribe to receive the day's headlines from India News straight in your inbox