Delhi News: केजरीवाल सरकार की तरफ से एक दिन का विधानसभा सत्र बुलाया गया था, सत्र बुलाने की घोषणा तब की गई थी, जब सीबीआई के तरफ से केजरीवाल को समन मिला था. विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर एलजी ने आपत्ति जताई थी, जिसपर सौरभ भारद्वाज ने सफाई दी है.
सौरभ बारद्वाज ने ट्वीट कर कहा कि मैं एलजी साहब को बताना चाहता हूं कि ” मैं एलजी साहब को सूचित करता हूं कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ़ बिज़नस इन दिल्ली असेंबली के रूल 17 के तहत विधानसभा अध्यक्ष को सदन की बैठक बुलाने का अधिकार है.”
Let me enlighten LG saab – Under Rule 17 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Delhi Assembly, Honble Speaker has the power to call a sitting of the House "at any time after the House has been adjourned sine-die". https://t.co/3lFqwpuS0m
— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) April 16, 2023
जो संसदीय परंपरा चल रही है उसके मुताबिक विधानसभा अध्यक्ष सदन की बैठक केवल कैबिनेट की सिफारिश पर ही बुलाते हैं. सदन का सत्रावसान नहीं हुआ था और वह केवल कैबिनेट की सिफारिश पर हो सकता है. सत्रावसान के लिए कैबिनेट की कोई सिफारिश नहीं थी. इसलिए विधानसभा अध्यक्ष ने रूल 17(2) के तहत विधान सभा की बैठक बुलाकर सही किया है.
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आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल की ओर से दिल्ली विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाए जाने को लेकर दिल्ली सरकार पर सवाल उठाया गया था. दरअसल दिल्ली सरकार की ओर से एक दिन का विशेष सत्र 17 अप्रैल को बुलाया गय़ा है.