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युवती की हत्या के आरोपी को उम्र कैद

• LAST UPDATED : April 23, 2022

गुरुग्राम। Life Imprisonment for the Murder of the Girl मारपीट कर युवती की हत्या करने के मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश सूर्य प्रताप सिंह की अदालत ने पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व 10 हजार रुपए जुमार्ने की सजा सुनाई है। जुमार्ने का भुगतान न करने पर दोषी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

एक साल पहले हुई थी हत्या

15 अप्रैल 2021 को जिले के गांव चकरपुर में किराए के एक मकान में एक युवती की मारपीट कर हत्या कर देने का मामला प्रकाश में आया था। डीएलएफ सेक्टर-29 थाना पुलिस ने बिल्डिंग के केयर टेकर की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया था। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया था कि चकरपुर गांव में किराए के लिए कई कमरे बने हुए हैं।

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दोनों के बीच अक्सर होता था झगड़ा Life Imprisonment for the Murder of the Girl

Life Imprisonment for the Murder of the Girl

जिला कोर्ट की फोटो

कमरा नंबर-17 में आकाश बंसती के साथ किराए पर रहता था। जब उसने किराए पर कमरा लिया था तो उसने बसंती की पहचान अपनी पत्नी के रुप में कराई थी। उन दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था। 14-15 मार्च की रात्रि में भी दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा व मारपीट भी हुई थी। सुबह पता चला कि बसंती की मौत हो गई है। अन्य कमरों में रहने वाले लोगों ने भी रात में घटित हुई इस घटना की जानकारी उसे दी थी।

पुलिस ने आकाश के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तभी से वह जिला जेल में बंद है। मामला अदालत में चला। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए, उनसे आरोपी पर लगे आरोप सिद्ध होना पाते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।

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