Liquor Policy Case: आपकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया अभी तक जेल में बंद है। कल शुक्रवार को मनीष सिसोदिया की बेल पर सुनवाई होने थी पर दिल्ली की एक कोर्ट ने पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया। आपको बता दें इसके बाद आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि अब पार्टी हाईकोर्ट का रूख करेगी। इसी से साथ उन्होंने कहा कि “इस मामले में शामिल आठ लोगों को जमानत मिल गई। इनमें से दो को अग्रिम जमानत भी दे दी गई, लेकिन सिसोदिया की जमानत अर्जी पूरी तरह से खारिज कर दी गई। संजय सिंह ने इस फैसले को हैरान करने वाला बताया और कहा कि पार्टी इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेगी।”
आपको बता दे इसके आगे संजय सिंह ने कहा कि हम न्यायपालिका और अदालतों का सम्मान करते हैं, लेकिन संविधान हमें न्यायपालिका के फैसलों से सहमत और असहमत होने का अधिकार देता है। इसके साथ ही उनके खिलाफ अपील करने का अधिकार भी देता है। उन्होंने न्यायपालिका से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया और न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों को बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया।
आपको बता दे कोर्ट ने इसके साथ की कहा कि सिसोदिया प्रथम दृष्टया इस मामले में आपराधिक साजिश के सूत्रधार थे। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली सरकार में अपने और अपने सहयोगियों के लिए लगभग 90-100 करोड़ रुपये की अग्रिम रिश्वत के कथित भुगतान से संबंधित आपराधिक साजिश में सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख भूमिका निभाई। कोर्ट ने कहा कि इस समय उनकी रिहाई से जारी जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और इसकी प्रगति गंभीर रूप से बाधित हो सकती है।
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