India News Delhi (इंडिया न्यूज़), Liquor Policy Case: दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी की शिकायत पर राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जारी समन को सेशन कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस मामले में आज यानी शुक्रवार (15 मार्च) को सुनवाई हुई। अरविंद केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने सुनवाई के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री एक लोक सेवक हैं और जांच एजेंसी ने केजरीवाल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए समन जारी किया था, लेकिन जब नीति लागू हुई, तो वह मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। शुरुआती तीन समन सीएम के नाम से भेजे गए थे, लेकिन बाद में इसमें बदलाव किया गया।
केजरीवाल के वकील ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री होने के नाते केजरीवाल ने कहा था कि वह नहीं आ सकते, जबकि जज ने आदेश में यह भी नहीं लिखा कि उन्होंने इन पर विचार किया है। वकील ने कहा कि मैंने हर समन में अपनी गैर-हाजिरी के वाजिब कारण बताए हैं। इसलिए मैं कार्यवाही पर रोक लगाने का अनुरोध कर रहा हूं। केजरीवाल के वकील ने कहा कि एजेंसी ने चेतावनी दी थी कि अगर आप नहीं आए तो हम आप पर मुकदमा चलाएंगे। केजरीवाल के वकील पहले ही कह चुके हैं कि ईडी चुनाव से पहले उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है।
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केजरीवाल के वकील ने कहा कि कोर्ट को धारा 202 के तहत जांच करनी थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया। समन जारी करते समय कोर्ट ने अपने न्यायिक दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया और ईडी के बयानों को दैवीय सत्य मान लिया। केजरीवाल ने सभी समन का जवाब भी दिया, भले ही केजरीवाल ने कहा कि वह चुनाव या बजट सत्र में व्यस्त थे। आपने तो मान ही लिया कि मैंने जो कहा वो झूठ है और जो ईडी ने कहा वो सच है।
दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल ने अब तक एजेंसी द्वारा जारी 8 समन को नजरअंदाज किया है। 16 मार्च को अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया था। दिल्ली की एक अदालत ने कथित उत्पाद शुल्क घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन की अनदेखी करने पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की शिकायत पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तलब किया है। इसके खिलाफ केजरीवाल कोर्ट पहुंच गए हैं।
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