इंडिया न्यूज, Liquor Policy: दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
विशेष अदालत के न्यायाधीश एमके नागपाल ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि जांच इस स्तर पर है कि यह जमानत देने के योग्य नहीं है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के जमानत के अनुरोध का विरोध करते हुए कहा कि जांच एक महत्वपूर्ण चरण में है। ईडी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी (आप) के नेता ने यह दिखाने के लिए ईमेल गढ़े कि जनता ने राष्ट्रीय राजधानी के लिए नई शराब नीति को मंजूरी दे दी है।
सीबीआई द्वारा जांच की जा रही कथित भ्रष्टाचार के मामले में मनीष सिसोदिया के जमानत अर्जी को अंतिम बार 31 मार्च को खारिज कर दिया गया था। केंद्रीय एजेंसी ने आरोप लगाया कि सिसोदिया एक शराब लॉबी से लगभग 90-100 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने की साजिश में अहम किरदार थे।
अदालत ने तब कहा था कि सिसोदिया की रिहाई “जांच पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी”।
गौरतलब है कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पिछले साल सीबीआई जांच के आदेश दिए थे।