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Liquor Prices Will Be Reduced By 25 Percent : दिल्ली में शराब की कीमतों में छूट का दौर फिर शुरू, 25 फीसद कम होगी कीमत

• LAST UPDATED : April 2, 2022

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली :

Liquor Prices Will Be Reduced By 25 Percent : दिल्ली में शराब की कीमतों में एक बार फिर बंपर छूट का दौर शुरू हो गया है। इस संबंध दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। दरअसल, आबकारी विभाग ने निजी दुकानों को शराब के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर 25 प्रतिशत तक की छूट देने की अनुमति दी है।

शराब की दुकानों पर डिस्काउंट और आफर का सिलसिला हो गया है शुरू Liquor Prices Will Be Reduced By 25 Percent 

इस आदेश के बाद शराब की दुकानों पर डिस्काउंट और आॅफर का सिलसिला फिर शुरू हो गया है। सरकार के आदेश के तहत दुकानदार अब एमआरपी पर 25 प्रतिशत तक डिस्काउंट दे सकेंगे। इससे पहले फरवरी महीने में सरकार ने कोविड से संबंधित दिशानिदेर्शों और अस्वास्थ्यकर बाजार प्रथाओं के उल्लंघन के मद्देनजर शराब की दुकानों द्वारा दी जा रही छूट और योजनाओं पर रोक लगा दी थी।

Liquor Prices Will Be Reduced By 25 Percent

दिल्ली के आबकारी आयुक्त द्वारा शुक्रवार को जारी एक आदेश में कहा गया है कि सरकार ने सिफारिश की है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (एनसीटी) के अधिकार क्षेत्र में दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम, 2010 के तहत शराब की बिक्री पर एमआरपी के 25 प्रतिशत तक छूट या छूट की अनुमति नियम 20 के सख्त अनुपालन के साथ दी जाएगी।

आबकारी अधिनियम की धारा 4 के तहत 25 प्रतिशत तक दे सकते हैं छूट

दिल्ली आबकारी अधिनियम की धारा 4 के तहत आबकारी आयुक्त ने निर्देश दिया है कि लाइसेंसधारी विक्रेता दिल्ली में शराब की बिक्री पर एमआरपी के अधिकतम 25 प्रतिशत तक छूट या रियायतें दे सकते हैं। लाइसेंसधारी विक्रेता लाइसेंस के नियमों और शर्तों का सख्ती से पालन करेंगे और यदि कोई उल्लंघन पाया जाता है तो उनके खिलाफ दिल्ली आबकारी अधिनियम और अन्य नियमों के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

Liquor Prices Will Be Reduced By 25 Percent

शराब की बिक्री पर छूट की अनुमति देना बाध्यकारी नहीं

हालांकि, इस आदेश में यह भी कहा गया है कि समग्र जनहित में, सरकार किसी भी समय छूट वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखती है। सरकार किसी भी दायित्व के अधीन नहीं होगी और दिल्ली में शराब की बिक्री पर छूट की अनुमति देना सरकार पर बाध्यकारी नहीं होगा। आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 से संबंधित दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिशानिदेर्शों के उल्लंघन और कुछ लाइसेंसधारियों द्वारा दी गई अनियमित छूट के कारण बाजार की विकृति के मद्देनजर आबकारी विभाग ने 28 फरवरी को दिल्ली में शराब की बिक्री पर छूट और रियायतें बंद कर दी थीं।

शराब की दुकानों पर छूट देने और श्एक खरीदो, एक मुफ्त पाओश् जैसे प्रस्तावों के साथ, फरवरी महीने में राजधानी के कई हिस्सों में शराब की दुकानों पर भारी भीड़ देखी गई थी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बुलाए जाने के साथ कुछ कानून-व्यवस्था के मुद्दे भी सामने आए थे। (Liquor Prices Will Be Reduced By 25 Percent)

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