India News (इंडिया न्यूज़) : दिल्ली सरकार ने शहर के भीतर निजी वाहनों के उपयोग पर अंकुश लगाने और प्रदूषण में कमी लाने के लिए डिज़ाइन की गई एक प्रीमियम बस सेवा योजना को अपनी मंजूरी दे दी है। इसकी घोषणा आज यानि सोमवार को अधिकारियों ने की। बता दें, बीते अगस्त में, सरकार ने सार्वजनिक जानकारी साझा करते हुए, अपनी वेबसाइट पर “दिल्ली मोटर वाहन लाइसेंसिंग ऑफ एग्रीगेटर (प्रीमियम बसें) योजना, 2023” का मसौदा पोस्ट किया था।
प्रीमियम बस योजना पर सीएम ने दी थी जानकारी
दिल्ली सरकार ने प्रीमियम बस स्कीम का खाका तैयार कर अगस्त में, अपनी वेबसाइट पर “दिल्ली मोटर वाहन लाइसेंसिंग ऑफ एग्रीगेटर (प्रीमियम बसें) योजना, 2023” का मसौदा पोस्ट किया। इस पहल के माध्यम से, शहर सरकार का लक्ष्य मध्यम और उच्च-मध्यम वर्गों को सार्वजनिक परिवहन में परिवर्तन के लिए प्रेरित करना है।
प्रीमियम बस स्कीम के लिए यह थी नियम और शर्तें
- सभी बसें टू बाई टू की होंगी, एयर कंडीशनर होंगी, इनमें Wi-Fi, जीपीएस, सीसीटीवी, पैनिक बटन की सुविधा भी होगी
- बस में सीट की बुकिंग ऑनलाइन होगी, बस में कम से कम 12 या उससे ज्यादा सीट होनी चाहिए
- तीन साल से पुरानी बस को इस स्कीम में नहीं चलाया जा सकेगा
- सीएनजी बसें होनी चाहिए, 1 जनवरी 2024 के बाद जो भी बस खरीदी जाएगी, वो इलेक्ट्रिक होनी जरूरी है
- लाइसेंस मिलने के 90 दिन के अंदर एग्रीगेटर को कम से कम 50 बसें ऑपरेट और मेंटेन करनी होगी
- बसों के रूट एग्रीगेटर्स खुद तय कर सकेंगे, इसकी दिल्ली सरकार को जानकारी देनी होगी
- बसें केवल दिल्ली में चलेंगी और इसका किराया एग्रीगेटर्स खुद कर सकेंगे
- किराया डीटीसी बसों के किराए से ज्यादा होना जरूरी है, इन बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा नहीं मिलेगी
- प्रत्येक एग्रीगेटर को 5 साल के लिए लाइसेंस दिया जाएगा
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