India News(इंडिया न्यूज़), Mahua Moitra: रिश्वत लेने और संसद में सवाल पूछने के आरोप में लोकसभा से निष्कासित की गईं लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा को आखिरकार दिल्ली में अपना सरकारी बंगला खाली करना पड़ा। दो दिन पहले एक बार फिर महुआ को बंगला खाली करने का नोटिस भेजा गया था। जिसके बाद महुआ ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने महुआ की याचिका खारिज कर दी। रिश्वत लेने और संसद में सवाल पूछने के आरोप साबित होने के बाद 8 दिसंबर 2023 को महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। इसके बाद उन्हें दो बार सरकारी बंगला खाली करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। तीसरी बार उन्हें तुरंत बंगला खाली करने का नोटिस भेजा गया।
महुआ मोइत्रा के वकीलों ने दलील दी थी कि टीएमसी नेता लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार हैं। आम चुनाव से पहले संसद सत्र के आखिरी दिन से लेकर नतीजे वाले दिन तक सांसदों को अपने घरों में रहने की इजाजत है, महुआ को उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया है, इसलिए यह उन पर भी लागू होना चाहिए। लेकिन शायद हाई कोर्ट इस दलील से सहमत नहीं था, इसीलिए महुआ की याचिका खारिज कर दी गई।
मोइत्रा को पिछले साल 8 दिसंबर को “अनैतिक आचरण” का दोषी पाया गया था और व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से कथित तौर पर महंगे उपहार स्वीकार करने और उनके साथ संसद की वेबसाइट का “यूजर आईडी और पासवर्ड” साझा करने के लिए लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था।
इसे भी पढ़े: