India News Delhi (इंडिया न्यूज़), Manish Sisodia Bail: मनीष सिसोदिया को शराब नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया पिछले 16 महीने से जेल में हैं। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई पूरी होने के बाद 6 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। कोर्ट ने शर्त लगाते हुए उन्हें अपना पासपोर्ट सरेंडर करने और गवाहों को प्रभावित न करने का निर्देश दिया है। अब सिसोदिया 16 महीने बाद जेल से बाहर आ सकते हैं। सिसोदिया की समाज में गहरी पैठ है, उनके फरार होने की कोई संभावना नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत और हाईकोर्ट अक्सर यह नहीं समझ पाते कि जमानत को नियम माना जाता है और जेल को अपवाद। इस वजह से बड़ी संख्या में जमानत याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में आती हैं। न्यायिक प्रक्रिया को ही सजा नहीं बनाया जाना चाहिए।
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सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि ईडी के वकील ने 3 जुलाई तक जांच पूरी करने की बात कही थी। यह अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट को बताई गई 6-8 महीने की सीमा से परे है। इस देरी के कारण निचली अदालत में ट्रायल शुरू होने का सवाल ही नहीं उठता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है। बिना किसी वैध कारण के इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता।
दिल्ली शराब नीति और घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई और ईडी दोनों ने कार्रवाई की है। सीबीआई ने सबसे पहले 26 फरवरी 2023 को करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर 9 मार्च को सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था।
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