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Manish Sisodia: भले ही मनीष सिसोदिया को जेल से नहीं मिली राहत, पर HC ने दी ये छूट

• LAST UPDATED : May 22, 2024

India News Delhi (इंडिया न्यूज), Manish Sisodia: दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया है। इस निर्णय के पीछे कथित शराब घोटाले के मामले में उनकी बड़ी टिप्पणियों का होना माना गया है। मनीष सिसोदिया को पिछले साल फरवरी में गिरफ्तार किया गया था और तब से वह तिहाड़ जेल में बंद हैं। इससे पहले भी उन्हें ट्रायल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक निराशा मिल चुकी है।

Manish Sisodia: नहीं है CBI और ED की गलती- HC

दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने मंगलवार को मनीष सिसोदिया के मामले में फैसला सुनाते हुए उन्हें ईडी और सीबीआई के दोनों केस में जमानत देने से इनकार कर दिया। बेंच ने ट्रायल में देरी के लिए आरोपियों को ही जिम्मेदार ठहराया और यह भी कहा कि ईडी और सीबीआई की गलती नहीं है। हम आपको बता दें कि सिसोदिया को सबूतों को नष्ट करने में शामिल होने का आरोप लगाया गया था, और उन्हें प्रभावशाली व्यक्ति माना गया है। इसलिए, बेंच ने इस संभावना को खारिज नहीं किया कि सिसोदिया सबूतों और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।

जानिए क्या है छूट

हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जेल से राहत नहीं दी, लेकिन उन्हें एक राहत की संभावना तो दी ही। कोर्ट ने सिसोदिया को हर सप्ताह अपनी बीमार पत्नी से मुलाकात की इजाजत दी है। इसके तहत, सिसोदिया हिरासत में रहते हुए अपनी पत्नी से मिल सकेंगे। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि इसके लिए ट्रायल कोर्ट की ओर से तय नियम और शर्तों का पालन करना होगा। सिसोदिया की पत्नी लंबे समय से बीमार रह रही हैं, जिसे लेकर उन्होंने जमानत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने उसे अस्वीकार कर दिया था। पहले भी सिसोदिया को समय-समय पर पत्नी से मुलाकात की इजाजत दी गई है।

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