India News (इंडिया न्यज़),Manish Sisodia: दिल्ली राउज ऐवन्यू कोर्ट ने शराब नीति मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई की। याचिका पर सुनवाई के दौरान सिसोदिया के वकील ने उन्हें जल्द से जल्द जमानत देने अपील की। जमानत की दलील देते हुए सिसोदिया के वकील ने कहा कि जांच एजेंसी यह साबित नहीं कर पाई है कि उनके पास (मनिष सिसोदिया) पैसा पहुचा है। साथ ही इसके लिखाफ जांच पूरी हो चुकी है।
सिसोदिया के वकील ने आगे कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी से पहले ही कह चुकी है कि जांच 6 महीने में पूरी कर लें। जांच में देरी के लिए सिसोदिया जिम्मेदार नहीं हैं। मेरे क्लाइंट 13 महीनों से जेल में हैं। उन्होंने जेल में रहते हुए दी गई स्वतंत्रा का कभी दुरुपयोग नहीं किया है। वह जमानत के लिए पूरी तरह से खरा उतरते हैं। सिसोदिया की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी। इससे पहले 14 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की क्यूरेटिव याचिका खारिज कर दी थी।
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आपको बता दें, दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में 30 अक्टूवर के फैसले की समीक्षा करने वाली याचिका को खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए इनका किया था कि जांच एजेंसियों का आरोप हैं कि कुछ लोगों द्वरा मनिष सिसोदिया को 338 करोड़ रुपये मिले हैं।
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