India News Delhi (इंडिया न्यूज) Manish Sisodiya Custody: दिल्ली शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को सोमवार को अदालत से कोई राहत नहीं मिली। CBI की ओर से दर्ज मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से उनकी न्यायिक हिरासत का समय 22 जुलाई तक हो गया है।
मनीष सिसोदिया, जो दिल्ली सरकार में पूर्व उपमुख्यमंत्री रह चुके हैं, को आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने CBI से जुड़े इस मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी।
मनीष सिसोदिया ने पहले निचली अदालत के 30 अप्रैल 2024 के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने भी दिल्ली आबकारी नीति मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को CBI ने गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं, और गिरफ्तारी के बाद मार्च 2023 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया था।
हाल ही में CBI की टीम ने तिहाड़ जेल जाकर मनीष सिसोदिया से पूछताछ की। CBI का आरोप है कि मनीष सिसोदिया ने दिल्ली आबकारी नीति में भ्रष्टाचार किया। फिलहाल, दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े दोनों मामलों में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका अलग-अलग अदालतों में लंबित है।
आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है और इसे तानाशाही की पराकाष्ठा बताया है। वे इसे देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री के खिलाफ बीजेपी की कार्रवाई मानते हैं।
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