इंडिया न्यूज, नई दिल्ली।
दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने शुक्रवार को सार्वजनिक स्थानों पर तत्काल प्रभाव से मास्क अनिवार्य कर दिया है और इस नियम के उल्लंघन के लिए 500 रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया है।
प्राइवेट वाहन में एक साथ सफर कर रहे लोगों के मास्क न पहनने की स्थिति में हालांकि जुर्माने का नियम लागू नहीं होगा। राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण (corona virus infection) के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (Health and Family Welfare Department) की तरफ से यह आदेश आया है।
बता दें कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने गत बुधवार को अपनी बैठक में सार्वजनिक स्थानों (public places) पर मास्क अनिवार्य करने का फैसला किया था।
दिल्ली सरकार ने 2 अप्रैल को एक आदेश के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना हटा दिया था क्योंकि तब कोविड के मामले काफी नियंत्रण में थे। दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क अनिवार्य
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