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Mayor Shelly Oberoi: विदेश जाने के लिए मेयर शैली ओबरॉय ने किया दिल्ली हाईकोर्ट का रुख, जानें पूरा मामला

• LAST UPDATED : October 4, 2023

India News(इंडिया न्यूज़)Mayor Shelly Oberoi: दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय ने केंद्र सरकार से राजनीतिक मंजूरी लेने के लिए मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। ओबेरॉय को ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर के लिए एशिया पैसिफिक सिटीज समिट-2023 में भाग लेने के लिए कहा गया है। अदालत ने उनके आवेदन को बुधवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। स्टाइल ओबर ने केंद्र सरकार द्वारा राजनीतिक मंजूरी दिए जाने को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

मामले में इस दिन होगी सुनवाई

मुख्य न्यायाधीश शशि शर्मा चंद्रा और रिजर्व न्यायाधीश संजीव नरूला की खंडपीठ ने मामले को रविवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। शैली ओबेरॉय के वकील ने सर्वे की मांग करते हुए कहा कि सिर्फ तीन कार्य दिवस बचे हैं। उनका 9 अक्टूबर को ब्रिस्बेन जाने का कार्यक्रम है। जिस पर प्रपिन ने कहा कि इस मामले की सुनवाई रविवार को होगी। ये इवेंट 11 से 13 अक्टूबर के बीच होने वाला है।

आधिकारिक याचिका को खारिज की मांग

पिछले महीने, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने न्यूयॉर्क के ऊर्जा संयंत्रों में कोलंबिया इंडिया की हिस्सेदारी को राजनीतिक मंजूरी दे दी थी, जिसमें उनकी आधिकारिक याचिका को खारिज करने के केंद्र के आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी। वहीं, केंद्र ने आखिरकार उन्हें सीमा दे दी। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने रिचर्ड सुब्रमण्यम प्रसाद को सूचित किया था कि कोर्ट को इस फैसले को एक व्यापक फैसले के रूप में नहीं देखना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय न्यायालय के नीतिगत निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

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