India News (इंडिया न्यूज), Mahua Moitra: तृणमूल कांग्रेस (TMC) की नेता और पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। बता दें, महुआ ने सरकारी बंगला खाली कराने के नोटिस को अदालत में चुनौती दी थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने महुआ की याचिका खारिज करते हुए कहा कि मोइत्रा को इस बंगले में में रहने का अधिकार नहीं है क्योंकि उन्हें संसद की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है।
पिछले साल लोकसभा से निष्कासन के कारण डीओई ने मोइत्रा को सरकारी बंगला खाली करने को कहा है। यह घर उन्हें संसद सदस्य के तौर पर आवंटित किया गया था। चूंकि वह अब सांसद नहीं हैं, इसलिए विभाग ने उनसे घर खाली करने को कहा है। संपदा निदेशालय केंद्र सरकार की आधिकारिक और आवासीय संपत्तियों का प्रबंधन और रखरखाव करता है। बुधवार को खबर आई कि केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने उन्हें घर खाली करने के लिए एक और नोटिस भेजा है।
एक सूत्र ने PTI को बताया कि ”चूंकि उन्हें (मोइत्रा) को मंगलवार को बेदखली का नोटिस जारी किया गया था, इसलिए अब संपत्ति निदेशालय के अधिकारियों की एक टीम यह सुनिश्चित करने के लिए भेजी जाएगी कि सरकारी बंगला जल्द से जल्द खाली हो जाए।
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