इंडिया न्यूज़, Delhi News : दिल्ली की एक अदालत ने आप पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल मंगलवार को सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई करेंगी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जिसने जमानत अर्जी पर अपना जवाब दाखिल किया उन्होने मामले में बड़े पैमाने पर रिकॉर्ड का हवाला देते हुए मामले पर बहस करने के लिए एक दिन का समय मांगा।
सुनवाई की आखिरी तारीख पर जब जैन को पेश किया गया, तो दिल्ली के मंत्री ने दावा किया कि उन्हें घुटन महसूस हुई। उन्होने अपने पक्ष में कहा कि वह स्लीप एपनिया के रोगी भी थे और उन्हें सांस लेने में सहायता के लिए सीपीएपी मशीन की आवश्यकता थी। लेकिन उनके इस अनुरोध के बावजूद भी ईडी के अधिकारी उन्हें अस्पताल ले जाने की बजाय कार्यालय ले गए। अदालत ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में ईडी उसकी चिकित्सकीय जांच करवाती है और अगर व्यक्ति बीमार करार होता है तो उसे अस्पताल ले जाकर इलाज कराया जाता है।
]सोमवार को, ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर एसवी राजू ने तर्क दिया कि बचाव पक्ष के वकील जैन की चिकित्सा स्थिति पर “हंगामा” करना चाहते थे लेकिन उनके मेडिकल रिकॉर्ड से पता चला कि उन्हे किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं थी। राजू ने उनके खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा कि, चिकित्सा आधार पर जमानत पाने के लिए बचाव पक्ष के वकीलों ने ऐसा किया। डॉक्टरों ने जैन को शारीरिक रूप से स्वस्थ पाया। वह जानबूझकर दवा नहीं ले रहे हैं।
जैन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने कहा कि ईडी को उन पर मकसद नहीं थोपना चाहिए। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, जो पूर्व में जैन की ओर से पेश हुए थे, कोविड -19 से पीड़ित थे और इसलिए सुनवाई में नहीं आ सके।