नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार सत्येंद्र जैन के केस में बड़ा फैसला दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत पर निचली अदालत में सुनवाई और कार्यवाही पर रोक लगा दी है।
सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट के जिला न्यायाधीश ने आप सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका को मौजूदा अदालत से ट्रांसफर करने के लिए ईडी की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की और इस मामले में नोटिस जारी किया। वहीं लगातार प्रवर्तन निदेशालय की ओर से इस मामले में जांच जारी है।
इससे पहले, ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने कहा कि उनके पास जैन की जमानत के हस्तांतरण के लिए एक आवेदन पेश करने के निर्देश हैं और उन्होंने इसके लिए कुछ समय के लिए स्थगन का अनुरोध किया है। 30 मई को पीएमएलए मामले में गिरफ्तार सत्येंद्र जैन मौजूदा समय में जैन तिहाड़ जेल में बंद है। वहीं गिरफ्तारी बाद से उनकी कई जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी है।
जानकारी के लिए बता दें कि ईडी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2017 में सत्येंद्र जैन और दो अन्य के खिलाफ दर्ज सीबीआई की एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था, जैन पर कथित रूप से जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप लगाया गया था।
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