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Money Laundering Case: दिल्ली की अदालत ने सुपरटेक चेयरमैन के खिलाफ आरोप पत्र पर लिया संज्ञान, जमानत याचिका पर ईडी से मांगा जवाब

• LAST UPDATED : September 27, 2023

India News(इंडिया न्यूज़)Money Laundering Case: पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुपरटेक के रिचर्ड अरोड़ा सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा दावे के अनुरूप है। कोर्ट ने मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुपरटेक के पति और प्रमोटर अरोडा के खिलाफ निदेशालय (ईडी) की ओर से एनामेल पर रिमोट ले लिया। कोर्ट ने अरोरा की ओर से डिस्ट्रिक्ट डिफॉल्ट जमानत याचिका पर पीएचडी से भी जवाब मांगा है।

पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वेलेगेशन जंगला ने 30 अक्टूबर को चार्जशीट पर रिकार्ड लिया, जिसमें अरेस्ट कुमार अरोड़ा की उपस्थिति के लिए विज्ञप्ति जारी की गई। इस बीच कोर्ट ने आरोप लगाया कि पत्र में सभी चार और फर्मों के नाम शामिल हैं, जिन्हें उनके माध्यम से भी जारी किया गया है। HD के विशेष लोक अभियोजक नवीन कुमार मटका, मनीष जैन और मोहम्मद फैजान कोर्ट के सुसंगत मामले में पेश किए गए।

इस धारा के तहत किया गिरफ्तार

हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुपरटेक के एसोसिएट्स ऑरा के खिलाफ अभियोजन याचिका (शॉर्टकट एंटरप्राइजेज) का गठन किया गया है। अरोड़ा को 27 जून को धन शोधन सुरक्षा अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धारा के तहत गिरफ्तार किया गया था। पिछले हफ्ते, दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपराधी के आधार को चुनौती देने वाली अरोड़ा की याचिका खारिज कर दी गई थी।

अदालत ने क्या कहा?

एजेंसी ने कहा कि कंपनी ने कथित तौर पर समय पर फ्लैटों का कब्जा प्रदान करने के सहमत दायित्व का पालन नहीं किया और आम जनता को धोखा दिया, एजेंसी ने कहा कि धन सुपरटेक लिमिटेड और अन्य समूह कंपनियों द्वारा एकत्र किया गया था। विशेष न्यायाधीश देवेंदर कुमार जांगला ने मामले को अगली सुनवाई के लिए 28 अगस्त को सूचीबद्ध किया है।

अरोड़ा को 27 जून को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था। सुपरटेक समूह, उसके निदेशकों और प्रमोटरों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पुलिस द्वारा दर्ज की गई कई प्राथमिकियों से सामने आया था।

ईडी ने अदालत को बताया कि कंपनी ने आवास परियोजनाओं के निर्माण के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से परियोजना-विशिष्ट सावधि ऋण भी लिया। हालांकि, फंड का उपयोग अन्य समूह की कंपनियों के नाम पर जमीन खरीदने के लिए किया गया था।

जानें लगे थे कितने आरोप

इससे पहले ईडी ने अदालत को बताया कि आर्थिक अपराध शाखा 26 दस्तावेजों की गई थी। हरियाणा पुलिस और यूपी पुलिस ने सुपरटेक लिमिटेड और उसकी ग्रुप कंपनी के खिलाफ धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 406 (आपराधिक साजिश), 420 (धोखाधड़ी), 467/471 कंपनी के अंडर कम से कम 670 घर का कारोबार 164 करोड़ रुपये का किया। धोखाधड़ी का आरोप है।

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