Money Laundering Case: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद आप (Aam Aadmi Party) के नेता और केजरीवाल सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) की जमानत याचिका को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब कि मांग की है। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने सत्येंद्र जैन की जमानत पर नोटिस जारी करते हुए जांच एजेंसी को स्थिति रिपोर्ट दायर करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है।
सत्येंद्र जैन के वकील एन हरिहरन का कहना है कि मामले में कोई अपराध से अर्जित आय नहीं है और यह केवल काल्पनिक बुनियाद पर आधारित है। उन्होंने कहा कि “मामले में अपराध से कोई आय अर्जित नहीं हुई है। अपराध की कोई आय सृजित नहीं हुई, जहां तक ज्यादा गंभीर अपराध का हिस्सा होने का संबंध है तो यह किसी ज्यादा गंभीर अपराध का हिस्सा नहीं है। यह सब काल्पनिक बुनियाद पर आधारित है।”
ईडी की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने जमानत याचिका के जवाब में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय की मांग की है। जानकारी दे दें कि सत्येंद्र जैन ने 30 सितंबर 2017 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज ईडी के मामले के संबंध में जमानत की मांग की है और अपनी याचिका में कहा कि न तो वह गवाहों को प्रभावित करने और न ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की स्थिति में हैं। उनका कहना है कि वह उड़ान जोखिम सूची में भी नहीं हैं। बता दें कि इसे लेकर दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। सत्येंद्र जैन बीते 6 महीने से ज्यादा वक्त से जेल में बंद हैं।
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