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Money Laundering Case: राउज एवेन्यू कोर्ट ने ट्रांसफर की सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका, फैसले को हाई कोर्ट में मिलेगी चुनौती

• LAST UPDATED : September 23, 2022

Money Laundering Case:

नई दिल्ली: मनी लॉड्रिंग मामले के आरोपी और दिल्ली स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करने का फैसला किया है। मनी लॉड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हे गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था। दरअसल ईडी ने राउंज एवेन्यू कोर्ट से इस मामले की सुनवाई किसी और कोर्ट में करने की अपील की थी। जिसके बाद राउंज एवेन्यू कोर्ट ने जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही गीतांजलि गोयल की अदालत को बदल दिया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को स्पेशल CBI जज विकास दुल के पास ट्रांसफर कर दिया है।

क्या है पूरा मामला

दरअसल, 19 सितंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट के सत्र न्यायाधीश विनय कुमार गुप्ता ने विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल के समक्ष जैन की जमानत पर सुनवाई की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। साथ ही अदालत ने मामले में जैन समेत अन्य सह-आरोपियों अंकुश जैन-वैभव जैन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के एक आवेदन पर नोटिस जारी किया था। न्यायाधीश ने प्रतिवादियों को 30 सितंबर तक ईडी की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। ईडी ने विशेष न्यायाधीश की अदालत में की जा रही सुनवाई की जमानत दलीलों पर आपत्ति जताई है।

अदालत ने की थी ईडी की खिंचाई

न्यायाधीश गोयल ने जैन और इस मामले के अन्य सह-आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर लंबी दलीलों की सुनवाई करते हुए ईडी की जांच को लेकर उसकी खिंचाई की थी। सत्येंद्र जैन को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में 30 मई को गिरफ्तार किया था। 57 साल के सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। ईडी की ओर से छापेमारी के दौरान करीब 2.85 करोड़ रुपये की अघोषित संपत्ति और सोने के 133 सिक्के बरामद किए जाने का दावा किया था।

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