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Money Laundering: संजय -मनीष को राहत नहीं, 28 फरवरी तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

• LAST UPDATED : February 17, 2024

India News (इंडिया न्यूज), Delhi News: मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े दिल्ली आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार (17 फरवरी) को भी दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और AAP नेता संजय को राहत नहीं दी। जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद दिल्ली की अदालत ने दोनों की न्यायिक हिरासत 28 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी है।

एक बार फिर बढ़ी न्यायिक हिरासत

बता दें,इससे पहले दिल्ली आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया और संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 17 फरवरी 2024 तक के लिए बढ़ा दी थी। आज फिर कोर्ट ने सुनवाई के बाद जमानत देने से इनकार कर दिया। साथ ही दोनों की न्यायिक हिरासत एक बार फिर बढ़ा दी।

सिसोदिया को 3 दिन के मिली थी जमानत

बात दें, इससे पहले इसी निचली अदालत से आप नेता मनीष सिसोदिया को 3 दिन के लिए अंतरिम जमानत मिली थी। यह जमानत उन्हें 13 से 15 फरवरी तक अपनी भतीजी की शादी में लखनऊ जाने के लिए दी गई थी। एक याचिका दायर कर मनीष सिसोदिया ने अदालत से अपनी भतीजी की शादी में जाने देने के लिए इजाजत मांगी थी ,तब उन्होंने कोर्ट से दिनों के लिए जमानत मांगी थी, लेकिन उन्हें कोर्ट से सिर्फ तीन दिन के लिए ही जमानत मिली।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीते साल दोनों की हुई थी गिरफ्तारी

मालूम हो, बीते साल फरवरी 2023 को आप नेता मनीष सिसोदिया को CBI ने गिरफ्तार किया था। तब उन्हें केंद्रीय एजेंसी द्वारा दिल्ली आबकारी विभाग मामले में घंटों तक चली पूछताछ के बाद हिरासत में लिया गया था वहीँ, संजय सिंह को अक्टूबर 2023 में इसी मामले में ED ने गिरफ्तार किया था।

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