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‘निगरानी पैनल ने बृजभूषण सिंह को बरी नहीं किया’ ; यौन शोषण मामले में दिल्ली पुलिस ने दिया कोर्ट में बयान

• LAST UPDATED : September 16, 2023

India News (इंडिया न्यूज़) : महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में आज यानि शनिवार (16 सितंबर) को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह भी कोर्ट में मौजूद रहे। यहां कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा कि सांसद बृजभूषण शरण सिंह को निगरानी समिति ने दोषमुक्त नहीं किया है। पुलिस ने यह भी कहा कि कमेटी ने सिफारिशें दी थीं, फैसला नहीं। जिसपर कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 23 सितंबर तय की।

 पहलवानों ने बृजभूषण पर लगाए हैं यौन शोषण के आरोप

बता दें, महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। कुश्ती संघ के पूर्व अध्य्क्ष की गिरफ्तारी की मांग को लेकर साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट सहित देश के नामी पहलवानों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया था। उस समय सरकार ने खिलाड़ियों को कार्रवाई का आश्वासन देते हुए निगरानी समिति का गठन किया था। साथ ही इस मामले में जल्द चार्जशीट दाखिल करने की भी बात कही थी। जिसके बाद पहलवानों ने अपना धरना स्थगित कर दिया था।

मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने दी थी बृजभूषण को जमानत

वहीँ, इस मामले में दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ जून के महीने में धारा 354ए (यौन उत्पीड़न) और कई अन्य के तहत आरोप पत्र दायर किया था। इससे पहले 1 सितंबर को मामले की सुनवाई के दौरान भी बृजभूषण शरण सिंह कोर्ट में पेश हुए थे। जहां कोर्ट ने इस मामले में जुलाई में कुछ शर्तों के साथ बृजभूषण सिंह को जमानत दी थी। जमानत देते हुए मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने बृजभूषण को निर्देश दिया था कि वह उसकी पूर्व अनुमति के बिना देश न छोड़े और मामले में गवाहों को कोई प्रलोभन न दे।

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