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NEET-UG 2024: दिल्ली हाईकोर्ट ने NTA को जारी किया नोटिस, NEET आवेदकों ने दायर किया था याचिका

• LAST UPDATED : June 12, 2024

India News Delhi (इंडिया न्यूज), NEET-UG 2024: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार, 12 जून को NEET अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) को नोटिस जारी किया। अभ्यर्थियों ने प्रश्नपत्रों के लीक होने, ग्रेस अंक दिए जाने और NEET 2024 के प्रश्न पेपर में दिक्कत का मुद्दा उठाया है। इस मामले में देश के विभिन्न विभिन्न उच्च न्यायालयों में बड़ी संख्या में याचिका लंबित हैं।

पीठ ने क्या कहा?

पीठ ने कहा कि तीन व्यापक मुद्दे हैं, जैसे पेपर लीक होना, ग्रेस अंक दिए जाना और प्रश्नों में विसंगति। इन मुद्दों को उठाते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई हैं।

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने NTA को नोटिस जारी किया है और मामले को 5 जुलाई को सूचीबद्ध किया है। अधिवक्ता गौहर मिर्जा और सुरति चौधरी ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि इसमें पूर्ण अनियमितताएं हैं। इस मामले के दौरान सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता उपस्थित हुए और बताया कि सात उच्च न्यायालयों में कई याचिकाएं हैं।

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 सॉलिसिटर जनरल ने क्या कहा?

एसजी ने कहा, “हम उन याचिकाओं को सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की मांग कर रहे हैं। न्यायालय समय दे सकता है ताकि हम सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरण याचिका दायर कर सकें।” उन्होंने कुछ मामले भी प्रस्तुत किए जो 8 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध थे। उन्होंने कहा, “हम (एनटीए) स्थानांतरण याचिका दायर करने की प्रक्रिया में हैं।”

याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने कहा, “उन्हें जवाब दाखिल करने दें। इसे सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जवाब माना जा सकता है।” श्रेयांशी ठाकुर, मोहम्मद फ्लोरेज़, केया आज़ाद, आदर्श राज गुप्ता और अनावद्या वी ने अलग-अलग याचकीओं के साथ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। उन्होंने मनमाने ग्रेस अंकों को अवैध घोषित करने और उन सभी लोगों को सभी प्रश्नों के लिए समान अंक देने का निर्देश देने की मांग की है जिन्होंने विवादित गलत प्रश्नों का प्रयास नहीं किया।

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