India News(इंडिया न्यूज़), Negi Murder Case: दिल्ली की एक अदालत ने 2020 उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में बुधवार को 11 आरोपियों को बरी कर दिया। इसमें कहा गया कि दंगों की अन्य घटनाओं में शामिल होने के कारण वे वर्तमान मामले में आगजनी और हत्या की घटना के लिए ‘परोक्ष रूप से उत्तरदायी’ नहीं हो सकते।
राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने बुधवार को दिल्ली दंगा 2020 मामले में 11 लोगों को बरी कर दिया। उन पर कथित तौर पर उस भीड़ का हिस्सा होने का आरोप लगाया गया था जिसने 22 वर्षीय युवक दिलबर नेगी की मौत के बाद दुकानों में तोड़फोड़ की और एक मिठाई की दुकान में आग लगा दी। कड़कड़डूमा अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने सबूतों और परिस्थितियों की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद अपने फैसले में कहा कि 11 आरोपी भीड़ की गतिविधियों के दौरान अलग-अलग समय पर मौजूद थे और अन्य दंगा-संबंधी घटनाओं से जुड़े थे, लेकिन यह स्थापित नहीं हुआ था। जो नहीं कहा जा सका वह यह कि वे उस घटना के लिए अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार थे जिसके परिणामस्वरूप नेगी की दुखद मौत हुई।
बताना जरूरी है कि दंगों के वीडियो में अलग-अलग समय पर कई आरोपियों की पहचान की गई थी, लेकिन इन दोनों चश्मदीदों में से किसी ने भी वीडियो के आधार पर उनकी पहचान नहीं की, जिससे यह कहा जा सकता है कि ये आरोपी भी सानू के साथ आया। जहां तक आरोपी शानू उर्फ शाहनवाज का सवाल है, रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों से पता चलता है कि वह उस दंगाई भीड़ का हिस्सा था जो हिंदू समुदायों के लोगों और उनकी संपत्तियों के खिलाफ तोड़फोड़ और आग लगाकर कृत्यों में शामिल थी। यही कारण है कि शानू के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 148, 153ए, 302, 436, 450, 149 और 188 के तहत अपराध के लिए आरोप तय किए गए हैं।
अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि आपराधिक साजिश के उद्देश्य से अभियोजन पक्ष द्वारा कुछ और दिखाया जाना जरूरी है, यानी किसी विशेष कार्य को करने के लिए ऐसी भीड़ के सदस्यों के बीच पूर्व सहमति दिखाना। यह भी संभव है कि अचानक या जरूरी कॉल पर कोई भीड़ में शामिल हो जाए और भीड़ के मकसद के मुताबिक किसी कार्रवाई में शामिल हो जाए। आईपीसी की धारा 120बी या 34 के तहत आरोपों का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला है।
इसे भी पढ़े: अफेयर होने का था शक! पति ने 4 बच्चों के सामने पत्नी का गला…
India News Delhi (इंडिया न्यूज़),Delhi News : देश की राजधानी दिल्ली में मंगलवार से विशेष…
India News Delhi (इंडिया न्यूज़),Delhi News : देश की राजधानी दिल्ली में फरीदाबाद जिले में…
India News Delhi (इंडिया न्यूज़),Excise Policy Case: देश की राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने…
India News Delhi (इंडिया न्यूज़),Eating Non-Veg Foods: लंबे समय तक शाकाहारी रहने के बाद अचानक…
India News Delhi (इंडिया न्यूज़),Delhi News: गंगा मां के किनारे बसा बनारस हो या पटना…
India News Delhi (इंडिया न्यूज़),Home Remedies for Glowing Skin: एक सुंदर और निखरी त्वचा की…