India News Delhi (इंडिया न्यूज़),New Criminal Implementation: देश में आज 1 जुलाई यानी आज से नए कानून लागू हो गए हैं। वहीं नए आपराधिक कानूनों को लेकर दिल्ली पुलिस पर खास फोकस है। जानकारी के मुताबिक खुद गृह मंत्री अमित शाह ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से फेन पर खास बीतचीट की है।
जानकारी के मुताबिक, इन तीन नए कानूनों से दिल्ली वालों की पुलिस तक पहुंच और आसान हो जाएगी। इसके जरिए ना केवल दिल्ली पुलिस के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन शिकायत FIR खर कर सकते हैं बल्कि दिल्ली से बाहर दूसरे शहरों से भी आप जीरो एफआईआर का इस्तेमाल कर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा सबूतों का रिकॉर्ड रखने के साथ-साथ पूछताछ भी अनिवार्य कर दी गई है।
गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा को साफ निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि, “तीनों आपराधिक कानून बिना किसी रुकावट और गड़बड़ी के लागू हों।” इसी के साथ अमित शाह ने शीर्ष पुलिस अधिकारी से सुपरवाइ लेख अधिकारियों को नए कानूनों में निर्धारित मानदंडों के तहत किसी भी शिकायत के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखने का निर्देश देने के लिए भी कहा है।
अमित शाह ने नए आपराधिक कानूनों के संबंध में कहा कि, “आजादी के 77 साल बाद आपराधिक न्याय प्रणाली स्वदेशी हो रही है और यह भारतीय लोकाचार के आधार पर चलेगी। उन्होंने कहा कि इन कानूनों के लागू होने से दंड की जगह न्याय मिलेगा और देरी की जगह त्वरित सुनवाई एवं त्वरित न्याय होगा। उन्होंने कहा कि पुरानी व्यवस्था में केवल पुलिस के अधिकार सुरक्षित थे, लेकिन अब पीड़ितों और शिकायतकर्ताओं के अधिकार सुरक्षित होंगे।”
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