इंडिया न्यूज, नई दिल्ली :
नई आबकारी नीति एक जून से राजधानी दिल्ली में वर्ष 2022-23 के लिए लागू होने जा रही है। नई नीति के तहत शराब की बिक्री पर असीमित छूट देने का विचार किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने इस पर फैसला लेकर फाइल मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेज दी है। इस नए फैसले के तहत नई आबकारी नीति में असीमित छूट देने का प्रावधान किया गया है। आबकारी विभाग ने इस बारे में एक आदेश जारी कर इसके पहल के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने गत दो अप्रैल को निजी दुकानों को शराब के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर 25 प्रतिशत तक की छूट देने की अनुमति दे दी थी। यह छूट 31 मई तक जारी रहेगी।
दरअसल दिल्ली सरकार शराब पर मिल रही 25 प्रतिशत की छूट को असीमित करने जा रही है। इससे शराब विक्रेता एमआरपी से नीचे किसी भी कीमत पर शराब असानी से बेच सकेंगे। सरकार का यह मानना है कि जब लाइसेंस धारक एडवांस में शराब बेचने के लिए लाइसेंस फीस दे रहे है तो उसे उसके अनुसार कम दाम पर शराब बेचने की अनुमति दी जानी चाहिए। इससे पहले कोरोना से संबंधित दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के दिशानिदेर्शों के उल्लंघन के कारण आबकारी विभाग ने फरवरी के शुरू में शराब की बिक्री पर दी गई छूट को 28 फरवरी को वापस ले लिया था। उस समय शराब के दुकानदार विदेशी शराब और आइएमएफएल पर भी 50 प्रतिशत तक का छूट देने लगे थे।
दिल्ली के रेस्तरां और बार में अब आधी रात के बाद तीन बजे तक शराब मिलेगी। इसे लेकर दिल्ली सरकार ने एक नीतिगत निर्णय लिया है। जिसके अनुसार अब बार संचालकों को शराब परोसने की अनुमति तीन बजे तक दी गई है। सरकार की ओर से इस बारे में जारी किया गया दिशा निर्देश सोमवार को आबकारी विभाग में पहुंच गया है। विभाग ने इसे लेकर आदेश जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
सूत्रों के अनुसार आबकारी विभाग आदेश जारी करने के लिए फाइल आबकारी मंत्री के पास भेजेगा। मंत्री की अनुमति के आधार पर आदेश जारी किया जा सकेगा। दिल्ली में अभी रेस्तरां में बार को देर रात एक बजे तक संचालित करने की अनुमति है। राजधानी में करीब 550 रेस्तरां हैं, जिन्होंने बार का लाइसेंस लिया हुआ है। वहीं दूसरी ओर लगभग 150 की संख्या में होटल और मोटल के रेस्तरां में पहले से ही 24 घंटे शराब परोसने की अनुमति है। इस नई आबकारी नीति से शराब सेवन करने वालों को शराब सेवन करने व खरीदने में काफी आसानी होगी।