India News (इंडिया न्यूज),Bharatiya Nyaya Sanhita: राज्यसभा ने आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम की जगह तीन आपराधिक विधेयक – भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक 2023 पारित किए।
राज्यसभा ने आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम की जगह तीन आपराधिक विधेयक – भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक 2023 पारित किए। pic.twitter.com/ZM4sJbq3vi
— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 21, 2023
बता दें, इससे पहले बुधवार (20 दिसंबर) को इन बिलों पर चर्चा हुई। नए कानून में आतंकवाद, महिला विरोधी अपराध, देश द्रोह और मॉब लिंचिंग से संबधित नए प्रावधान पेश किए गए। उसके बाद लोकसभा से आपराधिक कानूनों से जुड़े तीन बिल लोकसभा में ध्वनिमत से पारित हुआ।
मालूम हो, यह बिल ऐसे समय में पास हुए हैं, जब संसद के 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है. इनमें से 100 सांसद लोक सभा के हैं, जबकि 46 राज्य सभा के।
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