India News Delhi( इंडिया न्यूज ), New Penal Code: भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत दिल्ली के कमला मार्केट थाने में पहली एफआईआर दर्ज की गई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज के नीचे तंबाकू की बिक्री और माहौल को ख़राब करने करने के आरोप में एक रेहड़ी-पटरी वाले के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज के नीचे तंबाकू की बिक्री करने पर यह कार्रवाई की गई है।
आज भारतीय दंड संहिता के लागू होने के साथ ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास सड़क को बाधित करने के आरोप में एक रेहड़ी-पटरी वाले के खिलाफ पहली एफआईआर दर्ज की गई। नई दंड संहिता की धारा 285 के तहत एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें कहा गया है, “जो कोई भी अपने कब्जे में या अपने नियंत्रण में किसी भी संपत्ति को व्यवस्थित करने में कोई चूक करता है, जिससे किसी भी सार्वजनिक मार्ग या सार्वजनिक परिवहन की लाइन में किसी व्यक्ति को खतरा, बाधा या चोट पहुंचे, तो उसे पांच हजार रुपये तक का जुर्माना देना होगा।”
कल रात गश्त पर निकले एक पुलिस कर्मी ने सड़क पर पानी की बोतलें और गुटखा बेचते हुए रेहड़ी-पटरी वाले को देखा, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई। उसकी अस्थायी दुकान ने सड़क को बाधित कर रखा था और उसे बार-बार इसे हटाने के लिए कहा गया। जब उसने ऐसा नहीं किया, तो पुलिस कर्मी एफआईआर दर्ज करने के लिए आगे आए।
एफआईआर के अनुसार, बिहार के बाढ़ निवासी पंकज कुमार आरोपी की व्यक्तिगत जानकारी के रूप में उभरे। पुलिस ने एफआईआर में आरोपी की मुख्य सड़क के पास एक ठेले पर तंबाकू और पानी बेचने की तस्वीर दी, जिससे अनेकों लोग परेशान थे। जब पुलिस ने उस इलाके में गश्त की तो आरोपी से ठेला हटाने को कहा, तो उसने अधिकारियों की बात को नजरअंदाज कर दिया।
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