Former Deputy CM Manish Sisodia: आबकरी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के बाद मामले पर अगली सुनवाई 25 मार्च की तारीख कोर्ट ने तय किया गया है।
इससे पहले कोर्ट ने ईडी द्वारा हिरासत की मांग के बाद आप नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। यानी कि सिसोदिया अब आगामी 3 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे।
इससे पहले की सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट को बताया कि, सिसोदिया की हिरासत के दौरान महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं और उनका अन्य आरोपियों से आमना-सामना कराया जाना है। साथ ही ईडी ने कोर्ट को बताया कि उन्हें एक मेल डंप मिला है जिसमें 1.23 लाख ईमेल हैं और उन्होंने मोबाइल डेटा और आईक्लाउड डेटा भी एक्सेस किया है, जिसका विश्लेषण किया जा रहा है।
सुनवाई के दौरान सिसोदिया के वकील ने ईडी पर आरोप लगाया कि ईडी ने सिसोदिया को सात दिन की रिमांड पर रखा लेकिन उनसे सिर्फ 11 घंटे पूछताछ की। सिसोदिया ने अदालत को यह भी बताया कि ईडी केवल उनसे आधे घंटे पूछताछ करती है और फिर ब्रेक लेती है, दिन के पहले पहर में कोई पूछताछ नहीं होती है और केवल दूसरे पहर में उनसे पूछताछ की जाती है। ईडी ने यह कहते हुए तर्क को खारिज कर दिया कि उनके पास यह साबित करने के लिए सीसीटीवी फुटेज है कि उनसे रोजाना चार से पांच घंटे पूछताछ की जा रही है।
उल्लेखनीय है कि, सिसोदिया को ईडी ने 9 मार्च को दिल्ली आबकारी नीति के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया। उन्हें 10 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें सात दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया गया। जिसके बाद से कोर्ट ने उनकी हिरासत को बढ़ाकर 3 अप्रैल तक कर दिया है।