होम / No Instruction To Make Laws : कानून बनाने के लिए अदालत नहीं दे सकती है निर्देश : दिल्ली हाई कोर्ट

No Instruction To Make Laws : कानून बनाने के लिए अदालत नहीं दे सकती है निर्देश : दिल्ली हाई कोर्ट

• LAST UPDATED : March 22, 2022

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली :

No Instruction To Make Laws : निजी जासूसों और उनकी एजेंसियों की गतिविधियों के नियमन की मांग वाली याचिका का दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहते हुए निपटारा कर दिया कि अदालत कानून बनाने के लिए निर्देश नहीं दे सकती है।

इस संबंध में दिशा- निर्देश जारी करने से इन्कार करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि याचिका को प्रतिवेदन के तौर पर विचार करें कि क्या इस पर कानून बनाया जा सकता है या नहीं। अधिवक्ता प्रीति सिंह के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया था कि निजी जासूसों, जांचकतार्ओं और उनकी एजेंसियों का काम किसी भी मौजूदा वैधानिक ढांचे के दायरे से बाहर है।

रेगुलेशन बिल गत 13 वर्षों से हैं संसद में लंबित No Instruction To Make Laws

No Instruction To Make Laws

याचिकाकर्ता ने यह भी कहा था कि कि वर्ष 2007 का प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसीज (रेगुलेशन) बिल पिछले 13 साल से संसद में लंबित है और बाद में खत्म हो गया। ऐसे में निजी जासूसों और उनकी एजेंसियों की गतिविधियों का कोई कानूनी शासन नहीं है। कानून नहीं होने के कारण कई पीड़ितों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है।

निजी जासूसों को उत्तरदायी बनाने के लिए कोई वैधानिक कानून लागू नहीं किया जा सकता है। याचिका में दलील दी गई है कि बिना जवाबदेही के काम कर रहे निजी जासूस नागरिक के मौलिक अधिकारों के लिए खतरा बन जाता है। याचिकाकर्ता के अपने पति के साथ तनावपूर्ण संबंध थे। याचिकाकर्ता का आरोप है कि उनका पीछा करने के लिए एक निजी जासूस नियुक्त किया था और निजी जासूस की अनियमित गतिविधियां उसकी निजता का उल्लंघन कर रही हैं। (No Instruction To Make Laws)

Also Read : Delhi riots 2020 : दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोनिया गांधी-राहुल गांधी, अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा को भेजे नोटिस

Also Read : Hearing In High Court On May 10 : उच्च न्यायालय में एफबी-ट्विटर और गूगल की याचिकाओं पर 10 मई को सुनवाई

Also Read : Pradeep Runs On The Streets At Night To Fulfill His Dream : दिन को काम करने के बाद प्रदीप अपने सपने को पूरा करने के लिए रात को सड़को पर है दौड़ता

Also Read : Young Man And Girl Jumped In Hindon River : हिंडन नदी में कूदे युवक-युवती की तलाश में जुटी पुलिस

Also Read :  Former Union Minister Sharad Yadav : पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव को खाली करना पड़ेगा सरकारी बंगलाhttps://indianewsdelhi.com/delhi/former-union-minister-sharad-yadav/

Also Read : Cricket New Rules 2022 गेंद पर सलाइवा लगाना हुआ बदं, जाने सभी नए नियमhttps://indianewsdelhi.com/sports/cricket-new-rules-2022/

Read More : Who Should Not Wear Pearl: इन लोगों को नहीं करना चाहिए मोती धारण हो सकता है नुक्सान

Read More : 10 Best Ways To Quit Smoking धूम्रपान छोड़ने के 10 बेहतरीन तरीके

Connect With Us : Twitter | Facebook Youtube 

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

ADVERTISEMENT
mail logo

Subscribe to receive the day's headlines from India News straight in your inbox