India News Delhi (इंडिया न्यूज), Noida Schools: नोएडा में प्राइवेट स्कूलों की बसों द्वारा सड़कों पर जाम और हादसों को रोकने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने कड़ा रुख अपनाया है। इस सिलसिले में 30 प्राइवेट स्कूलों को नोटिस जारी किए गए हैं। अब प्राइवेट बस ऑपरेटरों को भी सड़कों पर बसें खड़ी करने की अनुमति नहीं होगी। यदि किसी बस को सड़क पर खड़ा पाया गया, तो चालान काटा जाएगा और बस को जब्त कर लिया जाएगा।
नोएडा प्राधिकरण के DGM SP सिंह ने जानकारी दी कि स्कूलों और प्राइवेट बस संचालकों को सड़कों पर बसें खड़ी न करने के संबंध में नोटिस जारी किए जा रहे हैं। अब तक 30 स्कूलों को इसकी सूचना मिल चुकी है। उनको बसों को स्कूल परिसर के अंदर ही खड़ा करने को बोला गया है। यदि स्कूल इस आदेश का पालन नहीं करते हैं, तो धारा 10 के तहत नोटिस जारी किया जाएगा, जिसमें स्कूल के भूखंड के आवंटन को निरस्त करने तक का प्रावधान है।
नोएडा प्राधिकरण ने निर्देश दिए हैं कि सभी स्कूल और निजी बसों को सेक्टर-69 स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में ही खड़ा किया जाए। DGM SP सिंह ने बताया कि वर्तमान में स्कूलों की छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन जुलाई से इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। सड़कों पर बसें खड़ी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
यह कदम तब उठाया गया जब तीन सप्ताह पहले, नोएडा प्राधिकरण के CIO डॉ. लोकेश एम ने सेक्टर-25ए के एक खाली मैदान में स्कूल बसों को खड़ा देखा और नाराजगी जाहिर की। इसके बाद उन्होंने तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे।
नोएडा प्राधिकरण ने सड़कों पर बस खड़ी करने के मामले में सख्त कदम उठाते हुए कई निजी स्कूलों को नोटिस जारी किए हैं। प्राधिकरण के डीजीएम ने बताया कि जिन स्कूलों को नोटिस भेजे गए हैं, उनमें ऑल इंडिया मेरीगोल्ड चाइल्ड, खेतान पब्लिक स्कूल, द मिलेनियम स्कूल, नवोदय विद्यालय समिति, कोठारी पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, लोटस वैली, स्टेप बाई स्टेप, एनएस पब्लिक स्कूल, बाल भारती स्कूल, सिटी पब्लिक स्कूल, सफायर इंटरनेशनल स्कूल, ग्लोबल इंडिया इंटरनेशनल स्कूल, एसिस कॉन्वेंट एजुकेशनल सोसाइटी, समर विला स्कूल, एपीजे स्कूल, रेयान इंटरनेशनल, माता भगवती देवी, केंब्रिज पब्लिक स्कूल, जेनेसिस ग्लोबल स्कूल, डीएवी पब्लिक स्कूल और फादर एंगल शामिल हैं।
इन स्कूलों पर आरोप है कि उनकी बसें सड़कों पर खड़ी होकर जाम और दुर्घटनाओं का कारण बनती हैं। प्राधिकरण ने यह सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है कि सभी स्कूल बसें ट्रांसपोर्ट नगर, सेक्टर-69 में ही पार्क की जाएं। जुलाई से इस आदेश का कड़ाई से पालन कराया जाएगा, और उल्लंघन करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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