उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 93 ए में स्थित सुपरटेक ट्विन टावर कल यानी कि 28 अगस्त को गिरा दिया जाएगा। इन दोनों टावरों को गिराने के लिए सोसायटी में रहने वाले आम लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी है। आपको बता दें इन टावरों को गिराने का आदेश पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से दिया गया है, जहां कोरेट ने इन्हें अवैध माना,
ट्विन टावर के निर्माण का काम देख सोसायटी में रह रहे करीबन 600 घरों के लोगों ने 17 हजार रुपये का चंदा इकट्ठा कर अदालत में यह केस लड़ा। साल 2010 में रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के जरिये इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर कराई गई। फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2014 में ट्विन टावर को अवैध मानते हुए इन्हें गिराने का आदेश दिया। इसके साथ ही नोएडा अथॉरिटी के आरोपी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई का आदेश दिया।
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