इंडिया न्यूज, गुरुग्राम। हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (हरेरा) की गुरुग्राम बेंच ने रियल एस्टेट फर्म मेसर्स माहिरा इंफ्राटेक लिमिटेड, जो पूर्व में मैसर्स साई आईना फार्म्स प्राइवेट लिमिटिड के नाम से जानी जाती थी, से जुड़े सभी खातों को सीज करने का नोटिस जारी किया है। मैसर्स साई आयना फर्म्स प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम के सेक्टर 68 में लगभग 10 एकड़ भूमि पर अफोर्डेबल गु्रप हाउसिंग कॉलोनी प्रोजेक्ट विकसित कर रही थी।
प्राधिकरण ने बैंकों के अग्रणी जिला प्रबंधक को आदेश दिए हैं कि वह इस कंपनी से जुड़े सभी बैंक खातों के विवरण उपलब्ध करवाए, साथ ही में सभी खातों की बैंक स्टेटमेंट भी हो। प्राधिकरण के संज्ञान में आया है कि ये खाते कंपनी द्वारा पंजीकरण के समय घोषित खातों से अलग हैं।
इस महीने की शुरूआत में जिला नगर योजनाकार ने परियोजना का लाइसेंस रद्द करने का आदेश पारित किया था और हरेरा को इस बारे में सूचित करते हुए अनुरोध किया था कि कंपनी से जुड़े सभी बैंक खातों को तुरंत प्रभाव से सीज कर दिया जाए। रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के अनुसार, रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) को धारा 7 के तहत परियोजना का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार है और यह प्राधिकरण द्वारा उठाया गया सबसे सख्त दंडात्मक कदम है।
हरेरा गुुरुग्राम के चेयरमैन डा. केके खण्डेलवाल ने कहा कि प्राधिकरण ने माहिरा बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा माहिरा समूह से जुड़ी विभिन्न अफोर्डेबल हाउसिंग परियोजनाएं पंजीकृत की हैं जिनमें माहिरा होम्स-103 भी शामिल हैं। इसके अलावा जार बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटिड ने सेक्टर- 63ए में माहिरा होम्स, माहिरा होम्स 95, माहिरा होम्स 104 विकसित किए हैं। प्राधिकरण ने गुरुग्राम या एनसीआर में कहीं भी सभी बैंकों की किसी भी शाखा में खोले गए इन प्रमोटरों से जुड़े सभी खातों के बैंक विवरण की सत्यापित प्रतियों के साथ लिखित रूप में अथॉरिटी के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा है।
डा. केके खंडेलवाल ने कहा कि हमने सभी बैंकों से इस कंपनी के खाते को सीज करने को कहा है, ताकि अलॉटियों की मेहनत की कमाई को कंपनी द्वारा अन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सके। उन्होंने कहा कि बहुत से लोगों ने अपना पैसा इन कंपनियों के प्रोजेक्टों में लगाकर निवेश किया है, लेकिन प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुए हैं। इसलिए खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए कंपनी के बैंक खातों को सीज कर दिया गया है। प्राधिकरण के इस फैसले से उन बिल्डरों को कड़ा संदेश जाएगा, जो लोगों को सब्जबाग दिखाकर उनके पैसे का निवेश करवाते हैं कि किसी भी गलत कार्य की अनदेखी नहीं होगी। गलत कार्य करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ताकि इस तरह के वारदात दुबारा न हो सकें।
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