Old Car:
नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के खतरे को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ी पहल की है। पुराने वाहनों के मालिकों को आगाह करते हुए दिल्ली सरकार ने वाहन मालिकों को कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। शनिवार को दिल्ली सरकार ने कहा कि पुराने वाहनों को सड़कों पर पाए जाने पर तुरंत जब्त कर लिया जाएगा और साथ ही स्क्रैप भी कर दिया जाएगा।
दिल्ली सरकार ने कहा कि यह 2018 में जारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी में 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल पेट्रोल वाहनों को चलाना प्रतिबंधित है। लोगों को सलाह देते हुए सरकार ने ऐसे वाहनों को ड्राइव न करने और किसी सार्वजनिक जगह पर पार्क न करने को कहा है।
दिल्ली परिवहन विभाग ने बयान जारी कर कहा है, “अब, यह ध्यान में आया है कि इन आदेशों के बावजूद, ऐसे वाहन अभी भी दिल्ली की सड़कों पर चलते और खड़े पाए जाते हैं। परिवहन विभाग की प्रवर्तन शाखा ऐसे वाहनों को दिल्ली की सड़कों पर चलाने या खड़ी रहने पर पकड़े जाने पर जब्त करने के लिए मजबूत प्रवर्तन अभियान चला रही है।”
बयान में कहा गया है, “यदि किसी के पास ऐसा कोई वाहन है, तो उन्हें परिवहन विभाग के अधिकृत स्क्रैप सेंटर से इसे तुरंत रद्द करने का निर्देश दिया जाता है।” विभाग ने रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) और बाजार संघों से ऐसे किसी वाहन के बारे में जानकारी मिलने पर व्हाट्सएप नंबर पर सूचित करने को कहा है। राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए यह एक बड़ा कदम साबित हो सकता है।
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