India News(इंडिया न्यूज़), Parliament Session 2023: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम विधेयक पेश किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज ऐतिहासिक दिन है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल के पीछे की मंशा को बरकरार रखा है उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा शक्ति का प्रयोग दुर्भावनापूर्ण नहीं है।
संसद के शीतकालीन सत्र 2023 का आज छठा दिन है। वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम विधेयक पेश किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज ऐतिहासिक दिन है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल के पीछे की मंशा को बरकरार रखा है। उन्होंने आगे कहा कि यह बिल आज सदन से पारित हो जाएगा और यह जम्मू-कश्मीर और भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा।
370 और 35ए पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा शक्ति का प्रयोग दुर्भावनापूर्ण नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट ने माना है। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि अनुच्छेद 370 ख़त्म कर दिया गया है, इसलिए अब जम्मू-कश्मीर का संविधान मौजूद नहीं है।
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में पुष्टि की है कि अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान में एक अस्थायी प्रावधान था। उन्होंने आगे कहा कि जो कोई भी कहता है कि अनुच्छेद 370 स्थायी है, वह संविधान का अपमान कर रहा है।
अमित शाह ने इस दौरान कांग्रेस पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कर कहा कि अनुच्छेद 370 को गलत तरीके से हटाया गया है।
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