इंडिया न्यूज, नई दिल्ली :
रमजान महीने में नमाज पढ़ने के लिए खोले गए निजामुद्दीन मरकज को हाई कोर्ट ने 14 अक्टूबर तक खोलने की अनुमति दे दी है। सोमवार हुई सुनवाई में निजामुद्दीन मरकज में मस्जिद परिसर के भूतल समेत पांच मंजिलों को 14 अक्टूबर तक फिर से खोलने की अनुमति दी गई। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने 1 अप्रैल को दिए अपने के अंतरिम आदेश के संचालन को बढ़ा दिया, जिसमें रमजान महीने के दौरान नमाज अदा करने के लिए मस्जिद को फिर से खोलने की अनुमति दी गई थी।
यह अंतरिम आदेश सुनवाई की अगली तिथि 14 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा। साल 2020 में कोरोना संक्रमित पाए जाने वाले तब्लीगी जमात के सदस्यों के बाद निजामुद्दीन मरकज में सार्वजनिक प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने याचिका दाखिल कर निजामुद्दीन मरकज में प्रतिबंधों को कम करने की मांग की गई थी, जिसे 31 मार्च, 2020 से बंद कर दिया गया था।
कोर्ट ने पहले 16 मार्च को मस्जिद की चार मंजिलों को शब ए बारात पर खुले रखने की अनुमति दी थी। इसके बाद रमजान में मस्जिद को फिर से खोलने के लिए कोर्ट में आवेदन दाखिल किया गया था। उक्त आवेदन के जवाब में, दिल्ली पुलिस ने तब निजामुद्दीन मरकज के प्रबंधन को प्रवेश द्वार और निकास द्वार के साथ-साथ प्रत्येक मंजिल की सीढ़ी पर लापता कैमरों को फिर से स्थापित करने का निर्देश दिया था।
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