होम / हाईकोर्ट ने निजामुद्दीन मरकज को 14 अक्टूबर तक खोलने की दी अनुमति

हाईकोर्ट ने निजामुद्दीन मरकज को 14 अक्टूबर तक खोलने की दी अनुमति

• LAST UPDATED : May 3, 2022

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली :
रमजान महीने में नमाज पढ़ने के लिए खोले गए निजामुद्दीन मरकज को हाई कोर्ट ने 14 अक्टूबर तक खोलने की अनुमति दे दी है। सोमवार हुई सुनवाई में निजामुद्दीन मरकज में मस्जिद परिसर के भूतल समेत पांच मंजिलों को 14 अक्टूबर तक फिर से खोलने की अनुमति दी गई। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने 1 अप्रैल को दिए अपने के अंतरिम आदेश के संचालन को बढ़ा दिया, जिसमें रमजान महीने के दौरान नमाज अदा करने के लिए मस्जिद को फिर से खोलने की अनुमति दी गई थी।

निजामुद्दीन मरकज में सार्वजनिक प्रवेश पर लगा दिया गया था प्रतिबंध

यह अंतरिम आदेश सुनवाई की अगली तिथि 14 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा। साल 2020 में कोरोना संक्रमित पाए जाने वाले तब्लीगी जमात के सदस्यों के बाद निजामुद्दीन मरकज में सार्वजनिक प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने याचिका दाखिल कर निजामुद्दीन मरकज में प्रतिबंधों को कम करने की मांग की गई थी, जिसे 31 मार्च, 2020 से बंद कर दिया गया था।

मस्जिद को फिर से खोलने के लिए कोर्ट में दाखिल किया गया था आवेदन

Permission To Open Nizamuddin Markaz

कोर्ट ने पहले 16 मार्च को मस्जिद की चार मंजिलों को शब ए बारात पर खुले रखने की अनुमति दी थी। इसके बाद रमजान में मस्जिद को फिर से खोलने के लिए कोर्ट में आवेदन दाखिल किया गया था। उक्त आवेदन के जवाब में, दिल्ली पुलिस ने तब निजामुद्दीन मरकज के प्रबंधन को प्रवेश द्वार और निकास द्वार के साथ-साथ प्रत्येक मंजिल की सीढ़ी पर लापता कैमरों को फिर से स्थापित करने का निर्देश दिया था।

Also Read : होंडा कंपनी ने प्रशासन को भेंट किए 50 हजार कोरोना टेस्ट किट

Connect With Us : Twitter | Facebook Youtube

 

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

ADVERTISEMENT
mail logo

Subscribe to receive the day's headlines from India News straight in your inbox