इंडिया न्यूज, नई दिल्ली :
यहां डीएलएफ फेस-5 स्थित मैंगोलियास आवासीय सोसायटी निवासी एक लड़की को सोसायटी में कुत्ते द्वारा काटे जाने के मामले में महत्वपूर्ण निर्णय उपभोक्ता फोरम ने दिया है। मामले की सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता फोरम ने सोसायटी प्रबंधन को आदेश दिए हैं कि वह पीड़िता को 3 लाख 80 हजार रुपये 9 फीसदी ब्याज के साथ 20 हजार रुपये अदालती खर्च के भी दे।
जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष संदीप जिंदल, पदेन सदस्य उपासना बागला व रिषीदत्त कौशिक ने इस मामले की सुनवाई करके निर्णय दिया। जानकारी के अनुसार मैंगोलियाज सोसायटी में रहने वाले पंकज अग्रवाल ने 21 सितम्बर 2020 को उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी कि इसी वर्ष की 25 फरवरी को उसकी 9 वर्षीय पुत्री सोसायटी में लगी लिफ्ट से 22वीं मंजिल पर अपने अंकल के पास जा रही थी। जब वह 10वीं मंजिल पर पहुंची तो सोसायटी में ही रहने वाले राकेश कपूर का नौकर बिना चेन बांधे कुत्ते को लेकर लिफ्ट में सवार हो गया और वह उसकी पुत्री पर झपट पड़ा। पालतू कुत्ते ने उसे गंभीर रुप से घायल कर दिया।
घायल पुत्री का उपचार क्षेत्र के एक अस्पताल में भर्ती कर कराया। जब उसने इसकी शिकायत सोसायटी प्रबंधन, एस्टेट मैनेजर व पालतू कुत्ते के मालिक राकेश कपूर से की तो उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। जिस पर पीड़िता के पिता को उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाना पड़ा। उन्होंने सोसायटी के सुरक्षा एजेंसी, सिक्योरिटी मैनेजर, एस्टेट मैनेजर, सोसायटी के अध्यक्ष, सचिव व राकेश कपूर के खिलाफ फोरम में शिकायत दर्ज कराई।
सभी आरोपियों ने अपने अधिवक्ताओं को इस मामले की सुनवाई के लिए अधिकृत किया था। फोरम ने सभी अधिवक्ताओं की दलीलों को ध्यान से सुना और पाया कि सोसायटी में सुरक्षा के समुचित प्रबंध नहीं हैं। जबकि सोसायटी में रहने वाले सदस्य प्रतिमाह सवा लाख से भी अधिक सिक्योरिटी व मैंटीनेंस चार्जेस का भुगतान करते हैं। शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने दलील दी कि सोसायटी में निवास करने वाले सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सोसायटी के पदाधिकारियों की है। कंज्यूमर फोरम के अध्यक्ष व सदस्यों ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया।
यह भी पढ़ें : पांच महीने से वेतन नहीं मिलने के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे नगर निगम के टीचर
Connect With Us : Twitter | Facebook | Youtube