India News (इंडिया न्यूज़) : पीएम मोदी की डिग्री को लेकर गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को झटका लगा है।सामने आई जानकरी के अनुसार, गुजरात हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा आप नेता अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को जारी किए गए समन पर रोक लगाने से आज यानि गुरुवार को इनकार कर दिया।
ट्रायल कोर्ट द्वारा पूर्व में जारी किए गए समन को रद्द करने की मांग वाली उनकी सामान्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति जेसी दोशी ने आज यानि गुरुवार को गुजरात विश्वविद्यालय और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और मामले की विस्तृत सुनवाई 3 नवंबर को तय की।
बता दें, पीएम मोदी डिग्री केस में मानहानि मामले में सुनवाई कर रही अहमदाबाद की मजिस्ट्रेट अदालत ने आम आदमी पार्टी नेताओं को समन जारी किया था। इस मामले की सुनवाई आगामी14 अक्टूबर को होनी है। सुनवाई से पहले AAP की ओर से न्यायमूर्ति दोशी के सामने उस सुनवाई से पहले कम से कम अंतरिम राहत देने का आग्रह किया गया था, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया।
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