Rajiv Gandhi Assassination Case: भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड मामले को लेकर केंद्र सरकार ने आज एक टिप्पणी की है, सरकार का कहना है कि राजीव गांधी हत्याकांड मामले में 6 दोषियों को रिहा करने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट को दोबारा से विचार करना चाहिए।
बता दें कि 11 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दोषी पाए गए नलिनी, जयकुमार, मुरुगन समेत 6 लोगों को रिहा कर दिए था और कोर्ट ने उन्हें इस आधार पर रिहा किया था कि वह 30 साल से अधिक समय तक जेल में रह चुके हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करते हुए कहा है कि 6 लोगों की रिहाई का आदेश देते समय उसका पक्ष नहीं सुना गया।
आपको बता दें कि 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरंबुदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई थी। इसे आतंकवादी संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (LTTE) ने अंजाम दिया था।
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