इंडिया न्यूज, नई दिल्ली :
Registration Of Old Vehicles Will Increase By 8 Times : पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन के रिन्यू का चार्ज दिल्ली को छोड़ अन्य राज्यों में 8 गुना बढ़ जाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार 10 वर्ष पुराने डीजल वाहन और 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहन चलाने वाले दिल्ली-एनसीआर के लाखों लोगों के लिए 1 अप्रैल से और मुश्किलें काफी बढ़ जाएगी।
गत कई माह से दिल्ली-एनसीआर में 10 वर्ष (डीजल) और 15 वर्ष (पेट्रोल) पुराने वाहनों को चलाने की मनाही है। दिल्ली परिवहन विभाग ऐसे वाहनों को सड़क पर उतरते ही जब्त कर रही है और इसके साथ ही इन्हें स्क्रैप के लिए भेज दे रही है।
दिल्ली और एनसीआर के शहरों में पुराने वाहन को सड़कों पर चलाने पर प्रतिबंध हैं। इसके अलावा, दिल्ली-एनसीआर से बाहर ऐसे वाहन चलाए जाएंगे। लेकिन अब 1 अप्रैल से दिल्ली को छोड़कर पूरे देश में पुराने वाहनों का दोबारा रजिस्ट्रेशन महंगा होने वाला है। इसके तहत 10वर्ष से अधिक पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करने की लागत 8 गुना बढ़ जाएगी। इसके अभाव में अगर ऐसे वाहन दिल्ली-एनसीआर में मिले तो जब्त किए जाएंगे।
नए नियमों के अनुसार एक दशक से अधिक पुराने वाहनों खासकर कारों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवाने के लिए अधिक रिन्यू चार्ज देने होंगे। नये नियम के अनुसार अब 600 रुपये की बजाए 5,000 रुपये देने होंगे। यह रकम 8 गुना अधिक है। इसके अलावा, बाइक का रिन्यू करवाने के 1,000 रुपये देने होंगे, जो पहले मात्र 300 रुपये लगता था।
सबसे बुरी खबर इम्पोर्टेड कार मालिकों के लिए है, क्योंकि अब उन्हें 40,000 रुपये चुकाने होंगे, जो अब तक रिन्यू करवाने लिए 15,000 रुपये ही चुकाने होते थे। मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को बंद करना चाहती है, इसलिए शुल्क बढ़ाया गया है, ताकि लोग इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने को प्राथमिकता दें। (Registration Of Old Vehicles Will Increase By 8 Times)
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