दिल्ली में परिवहन विभाग ऑटोरिक्शा, कैब और दोपहिया वाहनों सहित 54 लाख से अधिक पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है. कुछ अनरजिस्टर्ड वाहनों वैसे वाहन शामिल वैसे जो 1990 सऔर 1901 में पंजीकृत थे. 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में 10 और 15 साल से अधिक पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा.
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2014 में 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को सार्वजनिक स्थानों पर पार्क करने पर रोक लगा दी थी. आंकड़ों के अनुसार, दक्षिणी दिल्ली भाग 1 से सबसे अधिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया. 27 मार्च तक कुल 9,285 तिपहिया और 25,167 कैब को रोका गया. वही माल रोड जोन से 2,90,127, आईपी डिपो से 3,27,034, दक्षिणी दिल्ली से 9,99,999 पार्ट 1, साउथ दिल्ली पार्ट 2 से 1,69,784, जनकपुरी से 7,06,921, 4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया है.
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लोनी से 35,408, सराय काले खां से 4,96,086, मयूर विहार से 2,99,788, वजीरपुर से 1,65,048, द्वारका से 3,04,677, बुराड़ी से 25,167, राजा गार्डन से 1,95,626 और रोहिणी से 6,56,201 वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया है. परिवहन विभाग ने 29 मार्च को ओवरएज वाहनों को सीधे स्क्रैपिंग के लिए भेजने के लिए एक अभियान शुरू किया है. अधिकारियों के मुताबिक, वे एक दिन में 100 वाहन उठा रहे हैं.