इंडिया न्यूज,Haryana Govt news : हरियाणा सरकार की ओर से जन्म प्रमाण पत्र को लेकर आॅनलाइन पोर्टल जारी किया गया है, जिस पर आप घर बैठे ही अपने बच्चों या फिर खुद का जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते है। पहले जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब हरियाणा में जन्म प्रमाण पत्र के लिए व्यक्ति पोर्टल पर आॅनलाइन पंजीकरण कर सकते है। उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा कि जन्म प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेजों में गिना जाता है। जब भी किसी व्यक्ति के पास आधार कार्ड या फिर पहचान पत्र नहीं होता है तो वह व्यक्ति जन्म प्रमाण पत्र को दस्तावेज के रूप में काम में ले सकता है।
जन्म प्रमाण पत्र व्यक्ति की आयु को दशार्ता है। योजनाओं के आवेदन के लिए जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है और बहुत सी योजनाएं ऐसी भी हैं, जिनमें व्यक्ति के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण योजना के लाभ से वंचित हो जाता है। अगर व्यक्ति के पास आधार कार्ड नहीं है और पहचान पत्र भी नहीं है तो वह अपने जन्म प्रमाण पत्र को दस्तावेज के रूप में काम में ले सकता है।
जन्म प्रमाण पत्र का पंजीकरण करवाने के लिए माता-पिता का आधार कार्ड, पहचान पत्र (माता-पिता का), राशन कार्ड, माता-पिता का वैवाहिक प्रमाण पत्र, बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर पिता का, बच्चे के जन्म की तारिख, जन्म कहा हुआ था इसका प्रमाण पत्र, शपथ पत्र का होना जरूरी है।
सबसे पहले व्यक्ति को हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र के लिए वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद व्यक्ति के सामने इसका मेन पृष्ठ खुल जाएगा। अब इस मेन पृष्ठ में डाउनलोड फार्म और निर्देश के ऑप्शन पर क्लिक करना है जिसके बाद इसका अगला पेज ओपन हो जाएगा। अगले पेज में व्यक्ति को जन्म प्रमाण पत्र के ऑप्शन पर क्लिक करना है जिसके बाद जन्म प्रमाण पत्र का ऑनलाइन पंजीकरण फार्म ओपन हो जाएगा। ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म में व्यक्ति से पूछी गई जानकारी को भरना है। इसके बाद व्यक्ति को दस्तावेजों की कॉपी को इस फार्म के साथ संलग्न करना है। पंजीकरण के उपरांत इस फार्म को नजदीकी सरल केंद्र में जमा करना है। इसके उपरांत आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा।