India News (इंडिया न्यूज) : दिल्ली हाई कोर्ट ने 2019 के लोकसभा चुनाव में नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से सांसद एवं वर्तमान केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका मंगलवार को खारिज कर दी है।उच्च न्यायालय ने कहा कि चुनाव-संबंधित विभिन्न गतिविधियों पर किए गए खर्चों के बारे में विशिष्ट विवरण की कमी आरोपों की विश्वसनीयता को घटाती है।
बता दें, जस्टिस संजीव नरूला ने निर्दलीय प्रत्याशी रहे रमेश द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया। जिसमें उन्होंने लेखी के चुनाव खर्च में विसंगतियों और भ्रष्ट चुनाव प्रथाओं में संलिप्तता के आरोप लगाए थे। अदालत ने यानि मंगलवार को पाया कि चुनाव को चुनौती देने वाली याचिकायाचिका में भ्रष्ट चुनावी कार्यप्रणाली के आरोप को साबित करने के लिए ठोस तथ्यों का अभाव है। अदालत ने यह भी कहा कि बिना किसी ठोस सामग्री के रमेश के व्यापक कथन चुनावी भ्रष्ट आचरण के आरोपों को बनाए रखने के लिए अपर्याप्त है।
जस्टिस नरूला ने कानूनी प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत और अच्छी तरह से समर्थित दलीलें प्रदान करने के महत्व पर जोर दिया। न्यायमूर्ति ने आगे कहा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम विशिष्टता की आवश्यकता पर जोर देता है और विवरण में गए बिना अस्पष्ट आरोप लगाना काफी नहीं है।
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