India News(इंडिया न्यूज): दिल्ली बीजेपी नेता मनोज तिवारी (Manoj Tiwari) को हाई कोर्ट (High court) से बड़ी राहत मिली है. हाई कोर्ट ने मनोज तिवारी के खिलाफ सिसोदिया (Sisodiya) के मानहानि केस पर निचली आदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है. आपको बता दें कि मनोज तिवारी के साथ पांच अन्य लोगों ने मिलकर दावा किया था कि मनिष सिसोदिया ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में नई कक्षाओं के निर्माण से संबंधित लगभग 2,000 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार में सिसोदिया भी शामिल हैं.
न्यायाधीश दिनेश कुमार शर्मा ने मानहानि के मामले में तिवारी की याचिका पर नोटिस जारी किया और इसे 20 नवंबर को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया. गौरतलब है कि सिसोदिया ने 2019 में भाजपा नेता मनोज तिवारी, हंस राज हंस, मनजिंदर सिंह सिरसा, परवेश साहिब सिंह वर्मा, हरीश खुराना और विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण में लगभग 2,000 करोड़ रुपये के कथित भ्रष्टाचार के आरोप के संबंध में मानहानि का मामला दायर किया गया था.
मनोज तिवारी को छोड़कर अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही पहले ही रोक दी गई थी. ऐसे में मनोज तिवारी के उपर कार्यवाही जारी रखने का कोई फायदा नहीं है. हालंकि सिसोदिया के वकील ने याचिका का विरोध किया और कहा कि इस तरह के याचिका से अदालत की प्रक्रिया का दुरूपयोग है.
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उन्होंने कहा कि इस मामले में बाद में कोई तथ्य सामने नहीं आया और सुप्रीम कोर्ट ने तिवारी की याचिका को खारिज कर दिया था और उनके खिलाफ कार्यवाही रोकना सिसोदिया के लिए प्रतिकूल होगा जिन्होंने इस मामले में पिछले पांच वर्षों से कोई प्रगति नहीं देखी है.